शिवहर: मंडल कारा अधीक्षक डॉ.दीपक कुमार ने आदेश जारी कर आलोक कुमार सिंह सहायक अधीक्षक संप्रति प्रभारी उपाधीक्षक (जेलर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस बाबत मंडल कारा अधीक्षक ने अपने आदेश संख्या 26 में 11 अप्रैल को पत्र जारी कर दिया है. जेलर आलोक कुमार सिंह पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप है.
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तत्काल प्रभाव से निलंबित
पत्र जारी कर जेल अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि बिहार कारा हस्तक-2012 के नियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में आलोक कुमार सिंह को बिहार सरकारी सेवक नियमावली-2005 के आलोक में नियमानुकूल जीवन यापन भत्ता देय होगा.
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कर्तव्य में लापरवाही बरतने का आरोप
मंडल कारा में मार्च महीने में राशन गोदाम में हुई गड़बड़ी को लेकर जेलर आलोक कुमार सिंह के द्वारा विरोध किया गया था. इसे लेकर कार्रवाई करने की बात कही गई है. वहीं, जेलर आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि सभी राशन गोदाम के रजिस्टर को जिलाधिकारी को सौंपकर न्याय की मांग करेंगे.