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दहेज और बाल विवाह उन्मूलन अभियान के तहत SDM ने की बैठक - महिला विकास निगम

एसडीएम ने आगे कहा कि विद्यालय अथवा उसके पोषक क्षेत्र में किसी भी लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो इसके लिए सभी विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित करें.

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Published : Jan 12, 2021, 8:40 PM IST

शिवहर: जिले में राज्य व्यापी दहेज और बाल विवाह उन्मूलन अभियान के तहत मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई. इसे समाज कल्याण, एक्शन एड और महिला विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया गया था. इसकी अध्यक्षता एसडीएम मो. इश्तियाक अली अंसारी ने की.

बाल विवाह को रोकना सामूहिक जिम्मेवारी
बैठक में एसडीएम ने कहा कि किसी भी स्थिति में समाज में बाल विवाह नहीं हो यह सुनिश्चित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है. इसको रोकने के लिए सबको सार्थक प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि समुदाय को जागरूक करने के साथ-साथ एक सशक्त सूचना तंत्र को तैयार करना होगा. ताकि कोई भी बाल विवाह की घटना घटित होने से पहले उसे रोका जा सके.

बाल विवाह में शामिल पंडित और मौलवी को भी जेल
एसडीएम ने आगे कहा कि विद्यालय अथवा उसके पोषक क्षेत्र में किसी भी लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो इसके लिए सभी विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित करें. उन्होंने कहा कि बाल विवाह में शामिल पंडित और मौलवी को भी जेल भेजा जाएगा. मो. इश्तियाक अली अंसारी ने सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए.

शिवहर: जिले में राज्य व्यापी दहेज और बाल विवाह उन्मूलन अभियान के तहत मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीएम कार्यालय में समीक्षा बैठक की गई. इसे समाज कल्याण, एक्शन एड और महिला विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया गया था. इसकी अध्यक्षता एसडीएम मो. इश्तियाक अली अंसारी ने की.

बाल विवाह को रोकना सामूहिक जिम्मेवारी
बैठक में एसडीएम ने कहा कि किसी भी स्थिति में समाज में बाल विवाह नहीं हो यह सुनिश्चित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है. इसको रोकने के लिए सबको सार्थक प्रयास करना होगा. उन्होंने कहा कि समुदाय को जागरूक करने के साथ-साथ एक सशक्त सूचना तंत्र को तैयार करना होगा. ताकि कोई भी बाल विवाह की घटना घटित होने से पहले उसे रोका जा सके.

बाल विवाह में शामिल पंडित और मौलवी को भी जेल
एसडीएम ने आगे कहा कि विद्यालय अथवा उसके पोषक क्षेत्र में किसी भी लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो इसके लिए सभी विद्यालयों में एक नोडल शिक्षक नामित करें. उन्होंने कहा कि बाल विवाह में शामिल पंडित और मौलवी को भी जेल भेजा जाएगा. मो. इश्तियाक अली अंसारी ने सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए.

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