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शिवहर में हत्यारोपी को आजीवन कारावास, 10 हजार जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरक्त सजा

शिवहर में हत्यारोपी को व्यवहार न्यायालय कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला (Judge Pawan Kumar Shukla) ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके आलवा दस हजार आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त श्रीनिवास सिंह पिछले कुछ वर्षों से जेल में बंद है. मामला 7 अक्टूबर 2007 का है.

शिवहर में हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास
शिवहर में हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास
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Published : Sep 29, 2022, 6:48 PM IST

शिवहर: बिहार के शिवहर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment For Murder Accused In Sheohar) हुई है. व्यवहार न्यायालय कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को जघन्य हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी श्रीनिवास सिंह पिता विजय सिंह को धारा 302 के तहत और शिवहर थाना कांड संख्या 124/ 2007 केस नंबर 544/ 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या मामले में एक को फांसी की सजा, दो को आजीवन कारावास

शिवहर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा : मिली जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर 2007 को शाम 6.15 बजे कृषि बाजार फतेहपुर स्थित विश्वनाथ साह के होटल में जिले के ग्राम फतेहपुर के अर्जुन सिंह के पुत्र अभिमन्यु सिंह बेंच पर बैठकर अन्य लोगों के साथ चाय पी रहा थे, उसी समय फतहपुर के ही विजय सिंह के पुत्र श्रीनिवास सिंह जान मारने की नीयत से चाकू पेट में गोदकर अभिमन्यु सिंह को जख्मी कर दिया था. जिसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा : होटल में बैठे अन्य लोगों ने श्रीनिवास सिंह को पकड़ना चाहा लेकिन वह भाग गया. जख्मी हालत में अनुमंडलीय अस्पताल में अभिमन्यु सिंह द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर स्थानांतरण 124/ 2007 दर्ज किया गया था. पुलिस अनुसंधान, आरोप पत्र समर्पित करने एवं न्यायालय में विचारण के दौरान दोषी पाए जाने के पश्चात सजा सुनाई गई है. मुकदमे में अभियोजन दिलीप कुमार अपर लोक अभियोजक ने रखा था. मामले की जानकारी पंकज पंजिकार ने दी.

शिवहर: बिहार के शिवहर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment For Murder Accused In Sheohar) हुई है. व्यवहार न्यायालय कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शुक्ला की अदालत ने एक अभियुक्त को जघन्य हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है. आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. नगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी श्रीनिवास सिंह पिता विजय सिंह को धारा 302 के तहत और शिवहर थाना कांड संख्या 124/ 2007 केस नंबर 544/ 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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शिवहर में हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा : मिली जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर 2007 को शाम 6.15 बजे कृषि बाजार फतेहपुर स्थित विश्वनाथ साह के होटल में जिले के ग्राम फतेहपुर के अर्जुन सिंह के पुत्र अभिमन्यु सिंह बेंच पर बैठकर अन्य लोगों के साथ चाय पी रहा थे, उसी समय फतहपुर के ही विजय सिंह के पुत्र श्रीनिवास सिंह जान मारने की नीयत से चाकू पेट में गोदकर अभिमन्यु सिंह को जख्मी कर दिया था. जिसके बाद उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा : होटल में बैठे अन्य लोगों ने श्रीनिवास सिंह को पकड़ना चाहा लेकिन वह भाग गया. जख्मी हालत में अनुमंडलीय अस्पताल में अभिमन्यु सिंह द्वारा दिए गए फर्द बयान के आधार पर स्थानांतरण 124/ 2007 दर्ज किया गया था. पुलिस अनुसंधान, आरोप पत्र समर्पित करने एवं न्यायालय में विचारण के दौरान दोषी पाए जाने के पश्चात सजा सुनाई गई है. मुकदमे में अभियोजन दिलीप कुमार अपर लोक अभियोजक ने रखा था. मामले की जानकारी पंकज पंजिकार ने दी.

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