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शिवहर: 21 लाख का कर्ज नहीं चुकाने पर बैंक ने किया घर को सील - Bank sealed house for not paying loan In Sheohar

स्टेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कर्जदार के घर को सील (Bank Action Against Defaulter) कर दिया. उस पर 21 लाख रुपये का कर्ज बकाया है. यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर सरफेसी एक्ट के तहत किया गया है. पढ़ें पूरी खबर...

शिवहर में बकायादर के घर को बैंक ने किया सील
शिवहर में बकायादर के घर को बैंक ने किया सील
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Published : Jun 24, 2022, 4:38 PM IST

शिवहर: बिहार के शिवहर में स्टेट बैंक ने लोन नहीं चुकाने वाले कर्जदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके मकान को सील (Bank Sealed House In Sheoghar) कर दिया. बताया जा रहा है कि राज किशोर कुमार पिता स्वर्गीय उपेंद्र साह ने स्टेट बैंक नगर बाजार शाखा से सीसी अकाउंट एवं हाउसिंग लोन के रूप में कर्ज लिया था. यह कार्रवाई ऋण की अदायगी नहीं करने पर बंधक के रूप में दी गई परिसंपत्ति को समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर सरफेसी एक्ट के तहत किया गया है.

यह भी पढ़ें: नालंदा में कर्ज नहीं चुकाने पर SBI ने सील किया घर, 2009 में लिया था 11 लाख का होम लोन

21 लाख का कर्ज बकाया: बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक रविकांत मिश्र ने बताया कि 14 नवंबर 2016 को स्टेट बैंक की बाजार शाखा से बिजनेस चलाने के लिए राज किशोर ने सीसी अकाउंट तथा हाउसिंग लोन लिया था. उसका वार्ड 10 नगर परिषद में जींस पैलेस नाम से एक दुकान है. लेकिन कर्ज का किस्त समय पर नहीं चुकाने बढ़ कर 21 लाख की राशि हो गई है. ऋण राशि अदायगी नहीं करने पर कार्रवाई की गई है. इसके लिए सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया है.

यह भी पढ़ें- शटर बंद कर 100 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रहे 3 कोचिंग सेंटर सील, 13 हजार का जुर्माना

कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद: समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा पारित आदेश में अधिग्रहण कार्य पूर्ण कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत किया गया था. मकान सील के वक्त मुख्य शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रविकांत मिश्र, मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार रवि, शिवहर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रघुनाथ प्रसाद,रिकवरी एजेंसी ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स के विजय कुमार, कन्हाई कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही. शांतिपूर्वक मकान को सील किया गया.

शिवहर: बिहार के शिवहर में स्टेट बैंक ने लोन नहीं चुकाने वाले कर्जदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके मकान को सील (Bank Sealed House In Sheoghar) कर दिया. बताया जा रहा है कि राज किशोर कुमार पिता स्वर्गीय उपेंद्र साह ने स्टेट बैंक नगर बाजार शाखा से सीसी अकाउंट एवं हाउसिंग लोन के रूप में कर्ज लिया था. यह कार्रवाई ऋण की अदायगी नहीं करने पर बंधक के रूप में दी गई परिसंपत्ति को समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में दायर सरफेसी एक्ट के तहत किया गया है.

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21 लाख का कर्ज बकाया: बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक रविकांत मिश्र ने बताया कि 14 नवंबर 2016 को स्टेट बैंक की बाजार शाखा से बिजनेस चलाने के लिए राज किशोर ने सीसी अकाउंट तथा हाउसिंग लोन लिया था. उसका वार्ड 10 नगर परिषद में जींस पैलेस नाम से एक दुकान है. लेकिन कर्ज का किस्त समय पर नहीं चुकाने बढ़ कर 21 लाख की राशि हो गई है. ऋण राशि अदायगी नहीं करने पर कार्रवाई की गई है. इसके लिए सभी जरूरी नियमों का पालन किया गया है.

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कार्रवाई के दौरान पुलिस मौजूद: समाहर्ता एवं जिला दंडाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा पारित आदेश में अधिग्रहण कार्य पूर्ण कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्राधिकृत किया गया था. मकान सील के वक्त मुख्य शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रविकांत मिश्र, मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार रवि, शिवहर थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रघुनाथ प्रसाद,रिकवरी एजेंसी ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स के विजय कुमार, कन्हाई कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही. शांतिपूर्वक मकान को सील किया गया.

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