ETV Bharat / state

लालू को सजा के ऐलान पर बोलीं उपमुख्यमंत्री रेणु देवी- 'सृष्टि का नियम है, जैसा करनी.. वैसी भरनी' - ईटीवी भारत बिहार

रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी माामले में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है.

renu devi
renu devi
author img

By

Published : Feb 21, 2022, 4:53 PM IST

छपरा: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (Illegal withdrawal from Doranda Treasury) मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जेल और 60 लाख जुर्माने का भी ऐलान किया है. इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि जैसी करनी, वैसी भरनी.

ये भी पढ़ें: डोरंडा मामले में लालू को सजा: अब कम से कम इतने दिन रहना होगा सलाखों के पीछे

निजी दौरे पर छपरा पहुंची उप मुख्यमंत्री ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव की उम्र को देखते हुए नरमी बरते जाने के सवाल पर कहा कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है. अगर मैं भी कुछ ऐसा करूंगी तो इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी.

वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और वर्तमान मंत्री रामसूरत राय के बीच चल रहे वाक युद्ध को लेकर रेणु देवी ने कहा कि एनडीए में सभी दल एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं है. पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा मंत्री रामसूरत राय के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है. एनडीए सरकार और बिहार बीजेपी एकजुट है.

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना


गौरतलब है कि रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी माामले में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: जानें लालू यादव के चारा घोटाले की फेहरिस्त, अब तक सुनाई जा चुकी है 32 साल की सजा

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam Case: आरजेडी नेता बोले- 'फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

छपरा: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (Illegal withdrawal from Doranda Treasury) मामले में 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जेल और 60 लाख जुर्माने का भी ऐलान किया है. इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि जैसी करनी, वैसी भरनी.

ये भी पढ़ें: डोरंडा मामले में लालू को सजा: अब कम से कम इतने दिन रहना होगा सलाखों के पीछे

निजी दौरे पर छपरा पहुंची उप मुख्यमंत्री ने चारा घोटाला मामले में लालू यादव की उम्र को देखते हुए नरमी बरते जाने के सवाल पर कहा कि इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है. अगर मैं भी कुछ ऐसा करूंगी तो इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी.

वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और वर्तमान मंत्री रामसूरत राय के बीच चल रहे वाक युद्ध को लेकर रेणु देवी ने कहा कि एनडीए में सभी दल एकजुट है, कहीं कोई समस्या नहीं है. पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा मंत्री रामसूरत राय के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप पर उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है. एनडीए सरकार और बिहार बीजेपी एकजुट है.

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam: चारा घोटाला के दोषी लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना


गौरतलब है कि रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी माामले में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है.

डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी: डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है. यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया, जब बाइक और स्कूटर पर पशुओं को ढोया गया हो. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. इस मामले में अब लालू को 5 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये भी पढ़ें: जानें लालू यादव के चारा घोटाले की फेहरिस्त, अब तक सुनाई जा चुकी है 32 साल की सजा

ये भी पढ़ें: Lalu Yadav Fodder Scam Case: आरजेडी नेता बोले- 'फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील'

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.