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सारण: छठ पूजा के दोनों दिन जिले में लागू रहेगा धारा 144

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Published : Nov 17, 2020, 7:19 PM IST

जिले में सभी पंचायतों के पूजा समिति के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड-19 को लेकर लोगों से छठ पर्व को यथासंभव अपने घर पर ही मनाने का आग्रह किया गया है.

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सारण

सारण: जिले में सभी पंचायतों के पूजा समिति के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड-19 को लेकर लोगों से छठ पर्व को यथासंभव अपने घर पर ही मनाने का आग्रह किया गया है. वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी एसडीओ, डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर लिया गया है. वहीं डीएम ने कहा कि छठ पूजा के दोनों दिन जिले में धारा 144 लागू रहेगा.

वहीं डीएम ने पदाधिकारियों को सभी छठ घाटों पर घूम घूम कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि वैसे घाट जहां फिसलन अधिक है या किसी दूसरे कारण से योग्य नहीं है, उन्हें खतरनाक घोषित करें. इसकी सूचना तत्काल स्थानीय लोगों को माइकिंग द्वारा देने का निर्देश दिया गया है. ऐसे जगहों पर खतरनाक घाट का फ्लेक्स लगा देने का निर्देश दिया है.

भीड़भाड़ वाले घाट पर एनडीआरएफ की रहेगी तैनाती
डीएम ने कहा कि घाटों तक जाने वाली सभी सड़क का निरीक्षण कर लिया गया है. अधिक पानी वाले गहरे तालाबों के पास गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. गोताखोर का मोबाइल नंबर सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने पास रखने होंगे. डीएम ने कहा कि अधिक भीड़भाड़ वाले घाट पर एनडीआरएफ की टीम लगाई जाएगी. सभी घाटों पर नाव की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है.

दो दिन लागू रहेगा धारा 144
डीएम ने कहा कि छठ के दोनों दिन जिले में धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही किसी भी प्रकार के अवैध नाव परिचालन पर रोक रहेगी. डीएम ने लोगो से बच्चों के लेकर घाटों पर ना जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ज्यादा बारिश और जिले में आए बाढ़ के कारण सभी नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ा है. डीएम ने लोगो से कोरोना को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा घर पर ही करने की अपील की है.

सारण: जिले में सभी पंचायतों के पूजा समिति के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड-19 को लेकर लोगों से छठ पर्व को यथासंभव अपने घर पर ही मनाने का आग्रह किया गया है. वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी एसडीओ, डीसीएलआर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी के साथ बैठक कर लिया गया है. वहीं डीएम ने कहा कि छठ पूजा के दोनों दिन जिले में धारा 144 लागू रहेगा.

वहीं डीएम ने पदाधिकारियों को सभी छठ घाटों पर घूम घूम कर निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि वैसे घाट जहां फिसलन अधिक है या किसी दूसरे कारण से योग्य नहीं है, उन्हें खतरनाक घोषित करें. इसकी सूचना तत्काल स्थानीय लोगों को माइकिंग द्वारा देने का निर्देश दिया गया है. ऐसे जगहों पर खतरनाक घाट का फ्लेक्स लगा देने का निर्देश दिया है.

भीड़भाड़ वाले घाट पर एनडीआरएफ की रहेगी तैनाती
डीएम ने कहा कि घाटों तक जाने वाली सभी सड़क का निरीक्षण कर लिया गया है. अधिक पानी वाले गहरे तालाबों के पास गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. गोताखोर का मोबाइल नंबर सभी संबंधित पदाधिकारी को अपने पास रखने होंगे. डीएम ने कहा कि अधिक भीड़भाड़ वाले घाट पर एनडीआरएफ की टीम लगाई जाएगी. सभी घाटों पर नाव की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है.

दो दिन लागू रहेगा धारा 144
डीएम ने कहा कि छठ के दोनों दिन जिले में धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही किसी भी प्रकार के अवैध नाव परिचालन पर रोक रहेगी. डीएम ने लोगो से बच्चों के लेकर घाटों पर ना जाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ज्यादा बारिश और जिले में आए बाढ़ के कारण सभी नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ा है. डीएम ने लोगो से कोरोना को ध्यान में रखते हुए छठ पूजा घर पर ही करने की अपील की है.

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