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छपरा: ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य को जिला प्रशासन ने दी अनुमति - सोशल डिस्टेंस का पालन कर काम करने को अनुमती

जिले में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी गई है. जिलाधिकारी ने आदेश देते हुए कहा कि काम करने वाले श्रमिकों के लिए खान निरीक्षक और संबंधित पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे. उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी. साथ ही काम के दौरान सोशल डिस्टेंस पालने करने का भी आदेश दिया गया है.

छपरा
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Published : Apr 20, 2020, 10:41 PM IST

Updated : May 24, 2020, 10:02 PM IST

सारण: लॉकडाउन के बीच जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य करने की अनुमती दे दी गई है. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमति देते हुए कहा कि सिर्फ निर्माण कार्य को ही प्रारंभ करने की अनुमती है. वहीं, आम लोग 3 मई तक लॉकडाउन में रहेंगे.

छपरा
सारण समाहरणालय

बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों मे बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी गई है. इसके अनुसार गार्मीण क्षेत्रों में सड़क सिचांई परियोजना, भवन और सभी प्रकार की औधोगिक परियोजना के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई है. जिसमें मनरेगा, मुख्यमंत्री नल जल योजना, मुख्यमंत्री नाली गली योजना से सम्बंधित मजदूर और कर्मी को पहचान पत्र निर्गत करने के बाद ही काम करने अनुमति दी जाएगी.

'सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए पालन'
जिलाधकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कार्यपालक अभियंता, सड़क, भवन, सिचांई, लघु सिचांई, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और ईट भट्टा में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का खान निरीक्षक और संबंधित पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे. उसके बाद ही श्रमिकों को उनके कार्य क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पहचान पत्र और पास निर्गत करते हुए यह भी सुनिश्चित करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो. यह छूट केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है और शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का पूरी तरह से 3 मई तक पालन किया जाएगा.

छपरा
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग

रजिस्ट्री ऑफिस भी खुले
इसी कारण से छपरा में सोमवार से कुछ कार्यालयों को भी खोला गया है. जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय भी है. लेकिन यहां भी आम लोगों के लिये जाने पर प्रतिबंध है. यहां केवल आन लाइन रजिस्ट्री का काम ही शुरु किया जा रहा है.

सारण: लॉकडाउन के बीच जिले में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 20 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्य करने की अनुमती दे दी गई है. जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमति देते हुए कहा कि सिर्फ निर्माण कार्य को ही प्रारंभ करने की अनुमती है. वहीं, आम लोग 3 मई तक लॉकडाउन में रहेंगे.

छपरा
सारण समाहरणालय

बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों मे बुनियादी निर्माण कार्य प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति दी गई है. इसके अनुसार गार्मीण क्षेत्रों में सड़क सिचांई परियोजना, भवन और सभी प्रकार की औधोगिक परियोजना के निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गई है. जिसमें मनरेगा, मुख्यमंत्री नल जल योजना, मुख्यमंत्री नाली गली योजना से सम्बंधित मजदूर और कर्मी को पहचान पत्र निर्गत करने के बाद ही काम करने अनुमति दी जाएगी.

'सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए पालन'
जिलाधकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कार्यपालक अभियंता, सड़क, भवन, सिचांई, लघु सिचांई, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और ईट भट्टा में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का खान निरीक्षक और संबंधित पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे. उसके बाद ही श्रमिकों को उनके कार्य क्षेत्र में जाने की अनुमति दी जाएगी. वहीं, इस आदेश में यह भी कहा गया है कि पहचान पत्र और पास निर्गत करते हुए यह भी सुनिश्चित करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो. यह छूट केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है और शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन का पूरी तरह से 3 मई तक पालन किया जाएगा.

छपरा
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग

रजिस्ट्री ऑफिस भी खुले
इसी कारण से छपरा में सोमवार से कुछ कार्यालयों को भी खोला गया है. जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय भी है. लेकिन यहां भी आम लोगों के लिये जाने पर प्रतिबंध है. यहां केवल आन लाइन रजिस्ट्री का काम ही शुरु किया जा रहा है.

Last Updated : May 24, 2020, 10:02 PM IST
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