ETV Bharat / state

Khesari Lal Yadav : भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल को कोर्ट ने दी राहत, चेक बाउंस के मामले में मिली जमानत

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव चेक बाउंस मामले में आज छपरा कोर्ट में हाजिर हुए. जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जमानत दे दी. वहीं अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है. खेसारी पर चेक बाउंस का केस चल रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव
भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव
author img

By

Published : Aug 3, 2023, 1:05 PM IST

छपरा: भोजपुरी गायक और एक्टर शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव आज छपरा कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा के न्यायालय में उपस्थित हुए. खेसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत मंजूर करते हुए दस-दस हजार के दो बंध पत्र जमा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. वहीं खेसारी लाल के अधिवक्ता वीरेश चौबे ने कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने अगले तिथि को चार्ज के लिये खेसारी को सदेह उपस्थित रहते का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश, ये है मामला

खेसारी लाल यादव को मिली जमानत: गौरतलब है कि रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने हेतु शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी. जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था.

चेक बाउंस का चल रहा है केस: मृत्युंजय पांडे ने बताया था कि चेक मिलने के बाद उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में चेक जमा कर दिया. जो 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई. जिसको लेकर इन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र अंदर दफा 406 भादवी नो 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था.

अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश: न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी हुआ था, लेकिन अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत 21 जनवरी 2022 को कराया था.

छपरा: भोजपुरी गायक और एक्टर शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव आज छपरा कोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा के न्यायालय में उपस्थित हुए. खेसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत मंजूर करते हुए दस-दस हजार के दो बंध पत्र जमा करने का आदेश दिया. अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया. वहीं खेसारी लाल के अधिवक्ता वीरेश चौबे ने कोर्ट से जमानत देने का अनुरोध किया. कोर्ट ने अगले तिथि को चार्ज के लिये खेसारी को सदेह उपस्थित रहते का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें- Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश, ये है मामला

खेसारी लाल यादव को मिली जमानत: गौरतलब है कि रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें दर्शाया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने हेतु शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में बात हुई थी. जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी. नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव द्वारा 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था.

चेक बाउंस का चल रहा है केस: मृत्युंजय पांडे ने बताया था कि चेक मिलने के बाद उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में चेक जमा कर दिया. जो 24 जून को वापस आ गया. पुनः उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक द्वारा 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी गई. जिसको लेकर इन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस द्वारा 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र अंदर दफा 406 भादवी नो 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया था.

अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का आदेश: न्यायालय द्वारा 22 जनवरी 2021 को शत्रुघन कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानतीय वारंट जारी हुआ था, लेकिन अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. तब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जमानत 21 जनवरी 2022 को कराया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.