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पिता के हत्यारे बेटे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - Rosda court sentenced accused son

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह की अदालत ने पिता के हत्या के आरोप में अभियुक्त बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त रामलाल सदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

रोसड़ा में हत्या
रोसड़ा कोर्ट ने सुनाई सजा
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Published : Feb 3, 2021, 5:29 AM IST

समस्तीपुर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह की अदालत ने पिता के हत्या के आरोप में अभियुक्त बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त रामलाल सदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया. वहीं, आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: सारण: स्वास्थ्य कर्मी की संदिग्ध मौत, 18 जनवरी को लगी थी कोरोना वैक्सीन

बता दें कि विभूतिपुर थाना अंतर्गत भाटी गांव में आरोपी व्यक्ति ने अपने पिता बौएलाल सदा को 18 मई 2019 को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था. जिस कारण इलाज के दौरान बौएलाल सदा की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल कर आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई.

समस्तीपुर: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह की अदालत ने पिता के हत्या के आरोप में अभियुक्त बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त रामलाल सदा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया. वहीं, आर्थिक दंड नहीं चुकाने पर 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतना पड़ेगा.

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बता दें कि विभूतिपुर थाना अंतर्गत भाटी गांव में आरोपी व्यक्ति ने अपने पिता बौएलाल सदा को 18 मई 2019 को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था. जिस कारण इलाज के दौरान बौएलाल सदा की मौत हो गई थी. मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश ने स्पीडी ट्रायल कर आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाई.

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