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Samastipur News: अवैध शराब मामले में कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने 3 लाख का अर्थ दंड भी लगाया - Samastipur Civil Court

समस्तीपुर कोर्ट ने अवैध शराब मामले में मास्टरमाइंड कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने शराब माफिया पर तीन लाख रुपये का अर्थजंड भी लगाया है. पुलिस ने साल 2018 में माफिया के घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की थी. पढ़ें पूरी खबर..

व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर
व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर
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Published : Jul 11, 2023, 6:44 AM IST

समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है. लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया अवैध तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. वहीं, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कस रही है. इसी कड़ी में शराब से जुड़े एक मामले में समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय ने एक शराब माफिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने माफिया पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

ये भी पढ़ें- शराब तस्करी के दोषी को कोर्ट ने सुनाया फैसला- 10 साल की कैद, 1 लाख रुपए लगाया जुर्माना

शराब माफिया को आजीवन कारावास की सजा: समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी शराब कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार साल 2018 में जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिरसी वार्ड संख्या 5 निवासी शंकर शाह को पुलिस ने शराब के मामले में पकड़ा था. उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

माफिया के घर से बरामद हुई थी शराब: पुलिस ने अक्टूबर 2018 में शराब माफिया के घर में बने मवेशी घर से करीब डेढ़ हजार लीटर विदेशी शराब बरामद किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ तीन लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया: अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. गौरतलब है की जिले में पहले भी अवैध शराब मामले में सख्त कार्यवाही हो चुकी है. इसके वाबजूद यहां शराब कारोबारियों में इसका कुछ खास खौफ नहीं दिख रहा है. जिसके चलते अवैध शराब का खेल बदस्तूर जारी है.

समस्तीपुर: बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है. लेकिन इसके बाद भी शराब माफिया अवैध तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं. वहीं, पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम भी लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कस रही है. इसी कड़ी में शराब से जुड़े एक मामले में समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय ने एक शराब माफिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने माफिया पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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शराब माफिया को आजीवन कारावास की सजा: समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी शराब कारोबारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार साल 2018 में जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिरसी वार्ड संख्या 5 निवासी शंकर शाह को पुलिस ने शराब के मामले में पकड़ा था. उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

माफिया के घर से बरामद हुई थी शराब: पुलिस ने अक्टूबर 2018 में शराब माफिया के घर में बने मवेशी घर से करीब डेढ़ हजार लीटर विदेशी शराब बरामद किया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था. इसी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ तीन लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया: अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. गौरतलब है की जिले में पहले भी अवैध शराब मामले में सख्त कार्यवाही हो चुकी है. इसके वाबजूद यहां शराब कारोबारियों में इसका कुछ खास खौफ नहीं दिख रहा है. जिसके चलते अवैध शराब का खेल बदस्तूर जारी है.

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