रोहतास: बिहार के सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान (BJP MP Chhedi Paswan) को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता मामले में बरी कर दिया. चार साल पहले से चले आ रहे आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण सांसद को बरी किया जाता है. कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसद के समर्थकों में काफी खुशी देखी गई. वही सांसद छेदी पासवान ने न्यायालय में आस्था जताते हुए बताया कि उन्हें माननीय न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद थी.
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बीजेपी सांसद बरी: सासाराम जिला व्यवहार न्यायालय स्थित सब जज प्रथम विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट राघवेंद्र नारायण सिंह के न्यायालय में साक्ष्य के अभाव में बरी किया जाता है. चार साल पहले सासाराम के सांसद छेदी पासवान के खिलाफ नोहटा थाना में यह कांड संख्या 30/ 2019 दर्ज किया गया था. जिसमें आचार संहिता लागू होने के बावजूद सांसद निधि के द्वारा नोहटा प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर गांव में सांसद के मद से सोलर लाइट लगाई गई थी. जिसके नेम प्लेट पर छेदी पासवान का नाम अंकित किया गया था. पूरा मामला नोहटा प्रखंड के देवीपुर गांव में सोलर लाइट से जुड़ा हुआ है.
2019 में हुआ था मामला दर्ज: जानकारी के मुताबिक 19 मार्च 2019 को नोहटा प्रखंड के प्रणव पांडे के द्वारा आचार संहिता लागू होने के बावजूद सांसद निधि से सोलर लाइट लगाने मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. उसी मामले में 4 साल बाद सासाराम व्यवहार न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में सांसद छेदी पासवान को बरी कर दिया है.