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Rohtas News: 13 साल बाद दोषमुक्त हुए काराकाट के विधायक अरुण कुमार सिंह, जानें क्या था मामला

Sasaram News काराकाट के विधायक अरूण कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है. विधायक पर साल 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था.

सासाराम में कोर्ट से बड़ी होने के बाद विधायक अरुण कुमार सिंह
सासाराम में कोर्ट से बड़ी होने के बाद विधायक अरुण कुमार सिंह
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Published : Jan 31, 2023, 6:13 PM IST

सासाराम कार्ट के बाहर विधायक अरुण कुमार सिंह

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र से माले के विधायक अरुण कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है. सासाराम में आज एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट (Sasaram MP MLA Court) ने माले विधायक अरुण कुमार (Karakat MLA Arun Kumar Singh) को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है. इस मामले को लेकर आज विधायक खुद कोर्ट में उपस्थित थे. विधायक पर साल 2010 में मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढे़ं- आचार संहिता के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह समेत 4 कोर्ट से बरी

कोर्ट से दोषमुक्त हुए विधायक अरुण कुमार सिंह: दअरसल, वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में 1 नवंबर को रामबचन केसरी के नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक सहित दो लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था. इस मामले में लगभग 13 साल के बाद विधायक को बरी कर दिया गया है. काराकट के विधायक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 4 गवाहों के गवाही के बावजूद कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. जिसके लिए वे न्यायालय का आभारी हैं.

"एक नवम्बर 2010 का पूरे मामले को लेकर बिक्रमगंज थाने में आचार संहिता के मामले में विधायक को आरोपित किया गया था. मामले को लेकर चार लोगों की गवाही चली, लेकिन काराकाट विधायक और राम वचन केसरी के विरुद्ध किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं पाए गए. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया."- ओम जी, अधिवक्ता

"साल 2010 के चुनाव में नामांकन के समय आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था. आज केस से दोषमुक्त किया गया है. हम दोषमुक्त हो गये हैं. इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबुत नहीं था."- अरुण कुमार सिंह, माले विधायक, काराकाट विधानसभा

सासाराम कार्ट के बाहर विधायक अरुण कुमार सिंह

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र से माले के विधायक अरुण कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है. सासाराम में आज एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट (Sasaram MP MLA Court) ने माले विधायक अरुण कुमार (Karakat MLA Arun Kumar Singh) को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया है. इस मामले को लेकर आज विधायक खुद कोर्ट में उपस्थित थे. विधायक पर साल 2010 में मामला दर्ज किया गया था.

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कोर्ट से दोषमुक्त हुए विधायक अरुण कुमार सिंह: दअरसल, वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में 1 नवंबर को रामबचन केसरी के नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में विधायक सहित दो लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया गया था. इस मामले में लगभग 13 साल के बाद विधायक को बरी कर दिया गया है. काराकट के विधायक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 4 गवाहों के गवाही के बावजूद कोई साक्ष्य नहीं मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. जिसके लिए वे न्यायालय का आभारी हैं.

"एक नवम्बर 2010 का पूरे मामले को लेकर बिक्रमगंज थाने में आचार संहिता के मामले में विधायक को आरोपित किया गया था. मामले को लेकर चार लोगों की गवाही चली, लेकिन काराकाट विधायक और राम वचन केसरी के विरुद्ध किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं पाए गए. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया."- ओम जी, अधिवक्ता

"साल 2010 के चुनाव में नामांकन के समय आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था. आज केस से दोषमुक्त किया गया है. हम दोषमुक्त हो गये हैं. इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबुत नहीं था."- अरुण कुमार सिंह, माले विधायक, काराकाट विधानसभा

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