ETV Bharat / state

18 साल पुराने केस में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह साक्ष्य के अभाव में हुए बरी - Jai Kumar Singh acquitted

सासाराम सिविल कोर्ट ने 18 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. वहीं, बरी किए जाने के बाद पूर्व मंत्री ने कोर्ट के प्रति अपना आभार जताया और कहा कि अब उनके ऊपर से मुकदमों का बोझ कम होगा.

रोहतास
रोहतास
author img

By

Published : Mar 25, 2021, 8:59 PM IST

रोहतास: पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के 18 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. गुरुवार को सुनवाई करते हुए सासाराम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया.

यह भी पढ़ें:रोहतास: मुकदमों के ट्रांसफर होने से नाराज अधिवक्ताओं ने किया एक दिवसीय हड़ताल

साल 2003 में लगा था मारपीट का आरोप
बताया जाता है कि वर्ष 2003 में नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड़ पर पार्किंग को लेकर विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी. जिस पर दूसरे पक्ष ने इस मामले में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया था. मामला नगर थाने में दर्ज की गई थी. मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 ने पूर्व मंत्री को साक्ष्य के अभाव दोषमुक्त पाया और बरी कर दिया.

देखें रिपोर्ट

वहीं, बरी होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में मामला चलने के कारण वाद का निपटारा जल्द हो गया. वहीं, उन्होंने कहा कि अब उनके ऊपर से मुकदमों का बोझ कम हुआ है, साथ ही न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर उन्होंने कोर्ट के प्रति आभार जताया.

रोहतास: पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के 18 साल पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है. गुरुवार को सुनवाई करते हुए सासाराम कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया.

यह भी पढ़ें:रोहतास: मुकदमों के ट्रांसफर होने से नाराज अधिवक्ताओं ने किया एक दिवसीय हड़ताल

साल 2003 में लगा था मारपीट का आरोप
बताया जाता है कि वर्ष 2003 में नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला मोड़ पर पार्किंग को लेकर विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी. जिस पर दूसरे पक्ष ने इस मामले में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया था. मामला नगर थाने में दर्ज की गई थी. मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे-3 ने पूर्व मंत्री को साक्ष्य के अभाव दोषमुक्त पाया और बरी कर दिया.

देखें रिपोर्ट

वहीं, बरी होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में मामला चलने के कारण वाद का निपटारा जल्द हो गया. वहीं, उन्होंने कहा कि अब उनके ऊपर से मुकदमों का बोझ कम हुआ है, साथ ही न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर उन्होंने कोर्ट के प्रति आभार जताया.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.