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रोहतास में 14 साल पुराने हत्याकांड में 4 लोग दोषी करार, 3 जनवरी को सजा पर होगी सुनवाई

Murder Case In Rohtas: रोहतास में 14 साल पुराने हत्याकांड में रोहतास व्यवहार न्यायालय ने चार लोगों दोषी करार दिया है. इन चारों को अगले साल 3 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी. आगे पढ़ें पूरी खबर.

रोहतास हत्याकांड में चार दोषी करार
रोहतास हत्याकांड में चार दोषी करार
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 19, 2023, 12:06 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास में जिला मुख्यालय सासाराम स्थित रोहतास व्यवहार न्यायालय ने 14 साल पुराने एक हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है. दअरसल अपर सत्र न्यायधीश तीन के न्यायालय ने सोमवार को 2009 के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनील सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर 14 साल पहले सासाराम रेल थाना में दर्ज हुई थी.

2009 में हुई थी हत्या: पूरा मामला 20 फरवरी 2009 का है जहां अभियुक्तों ने अपने ही गांव के एक पटीदार शक्तिधर सिंह उर्फ मंटू को ताराचंडी मंदिर घूमने के बहाने ले जाकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद डेड बॉडी को सासाराम रेलवे कॉलोनी के पास रेल ट्रैक पर फेंक दिया था. अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनील सिंह ने बताया कि हत्या का कारण संपत्ति हड़पना था.

"मामला 20 फरवरी 2009 का है जिसमें चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक अभियुक्त नथुनी सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी."-अनिंल कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई प्राथमिकी: इस मामले में मृतक की पत्नी कविता देवी ने कुल पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी रेल थाने में दर्ज कराई थी. 14 साल पूर्व के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने चारों अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है. घटना 20 फरवरी 2009 को हुई थी कोर्ट ने इस मामले में राधे सिंह, अवधेश सिंह, गुड्डू सिंह और सुनील सिंह को दोषी माना है, सभी भभुआ निवासी हैं. वहीं कोर्ट इस मामले में 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी.

पढ़ें-गर्दन मरोड़ी.. खूंटे से बांधा.. ऐसी दी भाई को मौत, पूर्णिया में बहन को ससुराल पहुंचाने गया था

रोहतास: बिहार के रोहतास में जिला मुख्यालय सासाराम स्थित रोहतास व्यवहार न्यायालय ने 14 साल पुराने एक हत्या के मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है. दअरसल अपर सत्र न्यायधीश तीन के न्यायालय ने सोमवार को 2009 के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनील सिंह ने बताया कि मामले में एफआईआर 14 साल पहले सासाराम रेल थाना में दर्ज हुई थी.

2009 में हुई थी हत्या: पूरा मामला 20 फरवरी 2009 का है जहां अभियुक्तों ने अपने ही गांव के एक पटीदार शक्तिधर सिंह उर्फ मंटू को ताराचंडी मंदिर घूमने के बहाने ले जाकर हत्या कर दी थी. जिसके बाद डेड बॉडी को सासाराम रेलवे कॉलोनी के पास रेल ट्रैक पर फेंक दिया था. अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक अनील सिंह ने बताया कि हत्या का कारण संपत्ति हड़पना था.

"मामला 20 फरवरी 2009 का है जिसमें चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, वहीं एक अभियुक्त नथुनी सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी. अभियोजन पक्ष के द्वारा इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी."-अनिंल कुमार सिंह, अपर लोक अभियोजक

मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई प्राथमिकी: इस मामले में मृतक की पत्नी कविता देवी ने कुल पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी रेल थाने में दर्ज कराई थी. 14 साल पूर्व के हत्याकांड मामले में कोर्ट ने चारों अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है. घटना 20 फरवरी 2009 को हुई थी कोर्ट ने इस मामले में राधे सिंह, अवधेश सिंह, गुड्डू सिंह और सुनील सिंह को दोषी माना है, सभी भभुआ निवासी हैं. वहीं कोर्ट इस मामले में 3 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी.

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