नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश एवं यात्रा भत्ता (LTC scam Case) घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल कुमार साहनी (RJD MLA Anil Sahni ) समेत तीन लोगों की सजा की अवधि पर फैसला सुरक्षित रख लिया है (Verdict on LTC scam). स्पेशल जज एमके नागपाल ने तीन सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. बुधवार काे सुनवाई के दौरान इस मामले के तीनों दोषी कोर्ट में थे.
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साहनी की ओर से वकील मोहिंदर सैनी और जीतेंद्र सैनी, एनएसी नायर की ओर से वकील ब्रह्म सिंह और अरविंद तिवारी की ओर से वकील अभय कुमार पांडेय ने दलीलें पेश की. सीबीआई की ओर से वकील पंकज गुप्ता ने दलीलें रखी. कोर्ट ने सभी पक्षों को दाे सितंबर को मध्याह्न तक अपनी लिखित दलीलें कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने 29 अगस्त को अनिल कुमार साहनी के अलावा जिन लोगों को दोषी ठहराया था. उनमें एयर इंडिया के तत्कालीन सुपरिंटेंडेंट (ट्रैफिक) एनएस नायर और अरविंद तिवारी शामिल हैं. दरअसल अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में 31 अक्टूबर 2013 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था.
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया था. सीबीआई ने इस मामले में मनी लाउंड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी, सरकारी पद के दुरुपयोग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. साहनी जदयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे. साहनी फिलहाल बिहार से आरजेडी के विधायक हैं (RJD MLA guilty in LTC scam). साहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास के जरिये 23 लाख 71 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी (LTC scam Case).
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