पटना: कोरोना संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने 29 जून को देशभर में अनलॉक-2 जारी कर दिया है. जारी आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों को 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन अनलॉक-2 के दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
अपर मुख्य सचिव गृह ने सभी जिलों के प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 29 जून को निर्गत आदेश में राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है कि राज्य सरकार स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर सकती है. इसके अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकती हैं जैसा कि आवश्यक हो. अमीर सुभानी ने कहा कि बिहार में कोविड-19 से संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं. इसलिए विचार के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 29 जून को जारी आदेश सभी प्रावधानों के साथ संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई 2020 तक लागू रहेंगे.
सभी को मास्क लगाना होगा अनिवार्य
- प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि सभी शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों (बस, टैक्सी, ऑटो ) में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
- संबंधित प्रतिष्ठान, वाहन के मालिकों और कर्मियों, चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें.
- गृह सचिव ने कहा कि यदि जिला प्रशासन, पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाए, तो संबंधित जिला पदाधिकारी आदेश पारित कर आदेश के उल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो) का परिचालन बंद करने हेतु अधिकृत होंगे.
इससे पहले केंद्र सरकार के अनलॉक-वन की गाइडलाइन को बिहार सरकार ने हूबहू लागू किया था. इस बार अनलॉक-2 में जारी सभी गाइडलाइन बिहार में लागू की गई हैं.