पटना: कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमीक्रोन वैरिएंट (Corona Variant Omicron) के सामने आने के बाद सरकार समेत स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में हो गया है. बिहार के सभी प्रखंडों में कोरोना जांच तेजी से की जा रही है. इसके साथ ही आज यानी 1 दिसंबर से बिहार में अनलॉक-10 (Unlock-10 In Bihar) लागू हो गया है. बिहार सरकार ने अनलॉक- 9 में दी गई छूट को अनलॉक-10 में भी बरकरार रखा है. जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान, सिनेमा हॉल पहले की तरह ही खुले रहेंगे लेकिन बारात, जुलूस और डीजे की इजाजत इस बार भी नहीं दी गई है.
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बिहार में अनलॉक-01 एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक लागू रहेगा. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसलों के बाद गृह विभाग की ओर से अनलॉक-10 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है. अनलॉक-10 में पहले की तरह ही सभी छूट लोगों को मिलती रहेगी. बिहार में कोरोना संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है और इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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अनलॉक-10 में कोविड के वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर विशेष एहतियात बरतने का निर्देश भी दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग को हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की निश्चित रूप से जांच कराने का निर्देश दिया गया है. खासकर जिन देशों में ओमीक्रोन वेरिएंट पाए गए हैं, वहां से आने वाले यात्रियों को विशेष जांच कराने का निर्देश जारी किया गया है.
अनलॉक- 10 में गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देश निम्न है-
1.सभी दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर दुकानों को अस्थाई तौर पर बंद कर दिया जाएगा.
2. सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, 1 से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय पहले की तरह सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे. इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र एवं छोटे बच्चों के प्री स्कूल भी पहले की तरह खुलेंगे. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है.
3. सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के साथ ही होगा.
4. सभी पार्क और उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
5. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
6. सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे.
7. सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे.
8. क्लब, जीम एवं स्विमिंग पुल क्षमता के 50% के साथ खुल सकेंगे.
9. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान बैठने की कुल क्षमता के 50% के साथ ही खुलेंगे.
10. सार्वजनिक परिवहन में सामान्य रूप से वाहनों का परिचालन होगा.
11. विवाह समारोह का आयोजन की सूचना तीन दिन पूर्व स्थानीय थाने को देना होगी. डीजे और बारात जुलूस पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा.
12. तीसरे लहर को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया गया है. मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया गया है. साथ ही जांच के साथ टीकाकरण का भी विशेष निर्देश दिया गया है.
कुल मिलाकर गृह विभाग के जारी दिशा-निर्देश में अनलॉक-9 के ही दिशा निर्देश हैं लेकिन नए वेरिएंट ओमीक्रोन को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है. स्वास्थ्य विभाग को जांच खासकर एयरपोर्ट पर विशेष जांच का निर्देश दिया गया है. जिससे इस नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके और हालात पहले के जैसा न हो सके.
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