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हाजीपुर और बक्सर समेत 12 नगर निकाय भंग, नगर विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिहारशरीफ नगर निगम, हाजीपुर और मसौढ़ी के नगर परिषदों समेत 12 नगर निकायों को भंग कर दिया गया है. बिहारशरीफ नगर निगम में प्रशासक की कमान नालंदा के जिलाधिकारी को सौंपी गई है. बाकी सभी नगर परिषदों में भी प्रशासक की जिम्मेवारी वहां के अपर समाहर्ता को सौंपी जानी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

नगर निकाय भंग
नगर निकाय भंग
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Published : Dec 15, 2021, 10:24 AM IST

पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग (Urban Development And Housing Department) ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसके मुताबिक हाजीपुर, मसौढ़ी और बक्सर समेत 12 नगर निकाय भंग (Twelve Municipal Bodies Dissolved) कर दिए गए हैं. ये सभी वैसे नगर निकाय हैं, जिन्हें इसी साल उत्क्रमित किया गया था और नियमानुसार उत्क्रमण के बाद 6 महीने तक चुनाव नहीं होने पर भंग कर दिए जाते हैं.

इसे भी पढ़ें: सिवान नगर परिषद सभापति सिंधु सिंह बर्खास्त, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप

सभी 12 नगर निकायों के कार्यकाल पूरा होने या क्षेत्र विस्तार के बाद गठन की अधिसूचना के 6 महीने तक चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने इसे भंग कर दिया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 (8) में इसका प्रावधान है. जिन नगर निकायों को भंग किया गया है, उनमें से सिर्फ एक बिहारशरीफ नगर निगम है, जबकि बाकी सभी नगर परिषद हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार के शहरी क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से होगा पौधारोपण

बिहारशरीफ नगर निगम के अलावा जिन नगर परिषद को भंग किया गया है, वह मसौढ़ी, सुल्तानगंज, बक्सर, डुमराव, हाजीपुर, शेखपुरा, बरबीघा, खगड़िया, सिवान और नवादा है. अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिहारशरीफ नगर निगम में प्रशासक की कमान नालंदा के डीएम के हाथ में होगी. जबकि अन्य नगर परिषद में प्रशासक की जिम्मेवारी वहां के डीएम द्वारा अधिकृत अपर समाहर्ता की होगी. नगर निकायों में चुनाव के बाद महापौर या अध्यक्ष के प्रबंधन संभालने तक सारी शक्तियां प्रशासक में ही निहित कर दी गई है.


दरअसल, बिहार नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई नगर निकाय उत्क्रमित हुआ है तो उसका कार्यकाल अधिसूचना निकलने की तिथि से 6 माह की अवधि तक ही रह जाता है. इसके बाद संबंधित नगर निकाय भंग हो जाता है. इसी वर्ष एक नगर निगम और 11 नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया था. जबकि 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया था और 6 नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया था.

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पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग (Urban Development And Housing Department) ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसके मुताबिक हाजीपुर, मसौढ़ी और बक्सर समेत 12 नगर निकाय भंग (Twelve Municipal Bodies Dissolved) कर दिए गए हैं. ये सभी वैसे नगर निकाय हैं, जिन्हें इसी साल उत्क्रमित किया गया था और नियमानुसार उत्क्रमण के बाद 6 महीने तक चुनाव नहीं होने पर भंग कर दिए जाते हैं.

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सभी 12 नगर निकायों के कार्यकाल पूरा होने या क्षेत्र विस्तार के बाद गठन की अधिसूचना के 6 महीने तक चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने इसे भंग कर दिया है. बिहार नगर पालिका अधिनियम की धारा 12 (8) में इसका प्रावधान है. जिन नगर निकायों को भंग किया गया है, उनमें से सिर्फ एक बिहारशरीफ नगर निगम है, जबकि बाकी सभी नगर परिषद हैं.

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बिहारशरीफ नगर निगम के अलावा जिन नगर परिषद को भंग किया गया है, वह मसौढ़ी, सुल्तानगंज, बक्सर, डुमराव, हाजीपुर, शेखपुरा, बरबीघा, खगड़िया, सिवान और नवादा है. अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बिहारशरीफ नगर निगम में प्रशासक की कमान नालंदा के डीएम के हाथ में होगी. जबकि अन्य नगर परिषद में प्रशासक की जिम्मेवारी वहां के डीएम द्वारा अधिकृत अपर समाहर्ता की होगी. नगर निकायों में चुनाव के बाद महापौर या अध्यक्ष के प्रबंधन संभालने तक सारी शक्तियां प्रशासक में ही निहित कर दी गई है.


दरअसल, बिहार नगर पालिका अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई नगर निकाय उत्क्रमित हुआ है तो उसका कार्यकाल अधिसूचना निकलने की तिथि से 6 माह की अवधि तक ही रह जाता है. इसके बाद संबंधित नगर निकाय भंग हो जाता है. इसी वर्ष एक नगर निगम और 11 नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार किया गया था. जबकि 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया था और 6 नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया था.

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