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झारखंड नंबर की गाड़ियों को अब बिहार में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं तो होगी कार्रवाई - Jharkhand number car

बिहार में अब झारखंड नंबर की गाड़ियां नहीं चलेगी. विभाग ने सभी डीटीओ को इस संबंध में आदेश जारी कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं. आदेश में कहा गया है कि झारखंड नंबर की गाड़ी बिहार में चलाने के लिए निबंध कराना होगा.

Transport department
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Published : Dec 10, 2020, 9:52 AM IST

पटना: बिहार परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. जो झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाते हैं. परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी डीटीओ को आदेश भी जारी कर दिया है.

...नहीं तो होगी कार्रवाई
बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है. संजय अग्रवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड से गाड़ी खरीदने के साथ ही स्थाई रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं. जबकि दूसरे राज्य के नंबर पर बिहार में गाड़ी चलाना अवैध है. ऐसे वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा. इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाये जायेंगे और ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जायेगा.

क्यों लेना पड़ा निर्णय
दरअसल झारखंड से नई गाड़ी खरीदने पर बिहार के मुकाबले कीमत कम लगती है. जिसकी वजह से ज्यादातर लोग झारखंड से गाड़ी खरीदते हैं और बिहार में चलाते हैं. जिससे बिहार सरकार को घाटा होता है. लिहाजा विभाग ने झारखंड नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है. ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो. इतना ही कहा गया है कि वाहनों के निबंधन, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं, योजनाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जायेगी.

पटना: बिहार परिवहन विभाग विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. जो झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर बिहार में गाड़ी चलाते हैं. परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी डीटीओ को आदेश भी जारी कर दिया है.

...नहीं तो होगी कार्रवाई
बुधवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी डीटीओ को विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया है. संजय अग्रवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग झारखंड से गाड़ी खरीदने के साथ ही स्थाई रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं. जबकि दूसरे राज्य के नंबर पर बिहार में गाड़ी चलाना अवैध है. ऐसे वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा. इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाये जायेंगे और ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जायेगा.

क्यों लेना पड़ा निर्णय
दरअसल झारखंड से नई गाड़ी खरीदने पर बिहार के मुकाबले कीमत कम लगती है. जिसकी वजह से ज्यादातर लोग झारखंड से गाड़ी खरीदते हैं और बिहार में चलाते हैं. जिससे बिहार सरकार को घाटा होता है. लिहाजा विभाग ने झारखंड नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है. ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो. इतना ही कहा गया है कि वाहनों के निबंधन, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं, योजनाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जायेगी.

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