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कोहरे के दौरान हादसों में कमी लाने के लिए एडवाइजरी जारी, रिफ्लेक्टिव टेप की जांच के लिए चलेगा अभियान - कोहरे के चलते सड़क हादसा

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला के डीएम को दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है. उन्होंने वाहनों पर लगाए जाने वाले रिफ्लेक्टिव टेप की जांच के लिए सघन अभियान चलाने को कहा है.

Transport department
परिवहन विभाग
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Published : Dec 5, 2020, 4:46 PM IST

पटना: कोहरे के दौरान सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से संबंधित विभागों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, एन.एच.ए.आई. और सभी जिला के डीएम को पत्र लिखकर कोहरे के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजनों को जागरूक करने की दिशा में काम करें. इसके साथ ही वाहनों पर लगाए जाने वाले रिफ्लेक्टिव टेप की जांच के लिए सघन अभियान चलवाएं.

"2019 में कोहरे और धुंध के दौरान 1884 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई. सर्दी के मौसम में कोहरा अब बढ़ता जा रहा है. ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. सड़क हादसों से बचने के लिए ऐहतियात बरतना जरूरी है. इससे न केवल सड़क हादसे टल सकते हैं बल्कि कई लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है."- संजय अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग

हादसों में कमी लाने के लिए दिए गए ये निर्देश

  • आईआरसी 35 मानक के अनुरूप सड़क पर लेन मार्किंग की जाए
  • सड़क के आस-पास के मकानों और पेड़ पर ऑब्जेक्टिव हैजार्ड्स मार्कर और रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाए.
  • आईआरसी 35 मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टड्स और कैट्स आई लगाए जाए.
  • सूचनात्मक और चेतावनी संबंधित सड़क सुरक्षा चिह्न को आईआरसी 67 मानक के अनुरूप लगाया जाए
  • पहले से लगे सड़क सुरक्षा चिह्नों की मरम्मति कराई जाए.
  • पुल-पुलियों के आस-पास क्रैश बैरियर का निर्माण आईआरसी 119 मानक के अनुरूप हो इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव हैजार्डस मार्कर लगाया जाए
  • आईआरसी 79 मानक के अनुरूप मेडियन मार्कस, बिलिंकर्स आदि लगाए जाएं

आम लोगों से अपील

  • यातायात के नियमों का पालन करें और कोहरे के दौरान यथासंभव यात्रा करने से बचें
  • इंडीकेटर का लगातार प्रयोग करें
  • घने कोहरे में सड़क पर दायी तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे बढ़ें
  • वाहन पर रेडियम स्टीकर्स जरूर लगाएं
  • कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन की दूरी रखें
  • वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाएं
  • लिंक मार्ग से हाई-वे पर जाते वक्त सड़क के दोनों ओर जरूर देखें

कोहरे के दौरान क्या न करें

  • वाहन कभी बीच सड़क पर खड़ा न करें
  • ओवरलोड वाहन न चलाएं
  • वाहन की रफ्तार ज्यादा तेज न रखें
  • वाहन चलाते वक्त चालक बात न करें
  • क्षमता से ज्यादा समय तक वाहन न चलाएं
  • नशा कर वाहन न चलाएं
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें
  • संकरी पुलिया के आस-पास ओवरटेक न करें
  • सड़क पर स्टंट करने से बचें
  • वाहन चलाते समय नींद आने पर वाहन न चलाएं

पटना: कोहरे के दौरान सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग और बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की ओर से संबंधित विभागों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. इस संबंध में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, एन.एच.ए.आई. और सभी जिला के डीएम को पत्र लिखकर कोहरे के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

संजय अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आमजनों को जागरूक करने की दिशा में काम करें. इसके साथ ही वाहनों पर लगाए जाने वाले रिफ्लेक्टिव टेप की जांच के लिए सघन अभियान चलवाएं.

"2019 में कोहरे और धुंध के दौरान 1884 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई. सर्दी के मौसम में कोहरा अब बढ़ता जा रहा है. ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. सड़क हादसों से बचने के लिए ऐहतियात बरतना जरूरी है. इससे न केवल सड़क हादसे टल सकते हैं बल्कि कई लोगों का जीवन भी बचाया जा सकता है."- संजय अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग

हादसों में कमी लाने के लिए दिए गए ये निर्देश

  • आईआरसी 35 मानक के अनुरूप सड़क पर लेन मार्किंग की जाए
  • सड़क के आस-पास के मकानों और पेड़ पर ऑब्जेक्टिव हैजार्ड्स मार्कर और रिफ्लेक्टिव टेप लगाई जाए.
  • आईआरसी 35 मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टड्स और कैट्स आई लगाए जाए.
  • सूचनात्मक और चेतावनी संबंधित सड़क सुरक्षा चिह्न को आईआरसी 67 मानक के अनुरूप लगाया जाए
  • पहले से लगे सड़क सुरक्षा चिह्नों की मरम्मति कराई जाए.
  • पुल-पुलियों के आस-पास क्रैश बैरियर का निर्माण आईआरसी 119 मानक के अनुरूप हो इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव हैजार्डस मार्कर लगाया जाए
  • आईआरसी 79 मानक के अनुरूप मेडियन मार्कस, बिलिंकर्स आदि लगाए जाएं

आम लोगों से अपील

  • यातायात के नियमों का पालन करें और कोहरे के दौरान यथासंभव यात्रा करने से बचें
  • इंडीकेटर का लगातार प्रयोग करें
  • घने कोहरे में सड़क पर दायी तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे बढ़ें
  • वाहन पर रेडियम स्टीकर्स जरूर लगाएं
  • कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन की दूरी रखें
  • वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाएं
  • लिंक मार्ग से हाई-वे पर जाते वक्त सड़क के दोनों ओर जरूर देखें

कोहरे के दौरान क्या न करें

  • वाहन कभी बीच सड़क पर खड़ा न करें
  • ओवरलोड वाहन न चलाएं
  • वाहन की रफ्तार ज्यादा तेज न रखें
  • वाहन चलाते वक्त चालक बात न करें
  • क्षमता से ज्यादा समय तक वाहन न चलाएं
  • नशा कर वाहन न चलाएं
  • वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें
  • संकरी पुलिया के आस-पास ओवरटेक न करें
  • सड़क पर स्टंट करने से बचें
  • वाहन चलाते समय नींद आने पर वाहन न चलाएं
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