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पटना : परिवहन विभाग ने फिटनेस फेल 21 ट्रकों को किया जब्त, 46 ट्रकों पर लगा फाइन

बिहार के सभी जिलों में शनिवार को परिवहन विभाग ने अभियान संयुक्त अभियान चलाकर फिटनेस फेल ट्रक को जब्त किया. वहीं कागजात में गड़बड़ी के कारण 46 ट्रकों पर जुर्माना लगाया गया.

पटना में 46 ट्रकों पर लगा फाइन
पटना में 46 ट्रकों पर लगा फाइन
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Published : Aug 1, 2021, 10:11 AM IST

पटना: परिवहन विभाग ने (Transport Department) राजधानी पटना समेत सभी जिलों में शनिवार को वाहन चेकिंग के दौरान फिटनेस फेल 21 ट्रकों को जब्त कर लिया जबकि 46 ट्रकों पर जुर्माना लगाया है. वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस तथा व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस जांच के लिए शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान बिना लाइसेंस ड्राइविंग, ओवरलोडिंग तथा फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें : CAG की रिपोर्ट में खुलासा: परिवहन विभाग की अनियमितता से सरकार को लगा करोड़ों का चूना

परिवहन विभाग के अनुसार अभियान के तहत ट्रक सहित कुल 700 वाहनों के फिटनेस जांच प्रमाण पत्र की जांच की गई. जांच में 46 ट्रकों का फिटनेस फेल पाया गया. ऐसे वाहनों जुर्माना लगाया गया तथा 27 ट्रकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. परिवहन सचिव ने सभी व्यवसायिक वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने ट्रकों एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस जांच करा लें एवं दुरुस्त होने के बाद ही चलाएं. फिटनेस फेल वाहनों को चलाना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. आये दिन इससे सड़क दुर्घटना होती है.

बता दें कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कॉमर्शियल और निजी वाहनों के लिये अलग-अलग अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. नई गाड़ियों के पंजीकरण के समय ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. 8 साल तक नये कॉमर्शियल वाहनों को यह दो साल के लिये जारी किया जाता है. वहीं 8 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों को हर साल जांच करवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है.

इसे भी पढ़ें : VIDEO: बसों में मनमाना किराया वसूलने पर एक्शन, परिवहन विभाग ने लौटवाया अतिरिक्त भाड़ा

पटना: परिवहन विभाग ने (Transport Department) राजधानी पटना समेत सभी जिलों में शनिवार को वाहन चेकिंग के दौरान फिटनेस फेल 21 ट्रकों को जब्त कर लिया जबकि 46 ट्रकों पर जुर्माना लगाया है. वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्राइविंग लाइसेंस तथा व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस जांच के लिए शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान बिना लाइसेंस ड्राइविंग, ओवरलोडिंग तथा फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई.

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परिवहन विभाग के अनुसार अभियान के तहत ट्रक सहित कुल 700 वाहनों के फिटनेस जांच प्रमाण पत्र की जांच की गई. जांच में 46 ट्रकों का फिटनेस फेल पाया गया. ऐसे वाहनों जुर्माना लगाया गया तथा 27 ट्रकों को जब्त करने की कार्रवाई की गई. परिवहन सचिव ने सभी व्यवसायिक वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने ट्रकों एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस जांच करा लें एवं दुरुस्त होने के बाद ही चलाएं. फिटनेस फेल वाहनों को चलाना न सिर्फ मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. आये दिन इससे सड़क दुर्घटना होती है.

बता दें कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा कॉमर्शियल और निजी वाहनों के लिये अलग-अलग अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. नई गाड़ियों के पंजीकरण के समय ही उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है. 8 साल तक नये कॉमर्शियल वाहनों को यह दो साल के लिये जारी किया जाता है. वहीं 8 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों को हर साल जांच करवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होता है.

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