पटना: बिहार के वैसे शिक्षक जो अरसे से अपने ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को लेकर सरकार संवेदनशील है. विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हो रहा है. छठे चरण के शिक्षक नियोजन (Six Phase Shikshak Niyojan) की कार्रवाई को पूर्ण करने के बाद इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की (Transfer Of Teachers) जाएगी. यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को विधान परिषद में ध्यानाकर्षण के जवाब में सदन को दी. विधान परिषद के सदस्यों ने इसकी जानकारी मांगी थी. जिसके जबाव में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर (Education Minister Professor Chandrashekhar) ने ये बातें कही.
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शिक्षकों का ट्रांसफर छठे चरण की नियुक्ति के बाद : विधान परिषद के सदस्य डॉ संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, सर्वेश कुमार, संजीव श्याम सिंह और मदन मोहन झा ने ध्यानाकर्षण के तहत इसकी जानकारी मांगी थी. उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं से नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों/ पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन विसंगति, प्रोन्नति, एमएसीपी और नियोजन इकाई के अंदर और अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण आदि के मामले में अब तक निर्णय लंबित रहने के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है. पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों से संबंधित मामले पर निर्णय लिये जाने के संबंध में सरकार सदन में स्पष्ट वक्तव्य दे.
शिक्षकों का मामला सदन में उठा : इस मामले पर अपने वक्तव्य में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नियमावली 2020 में नियोजन इकाई के अंदर स्थानांतरण करने के लिए संबंधित नियोजन इकाई ही सक्षम प्राधिकार है. अतः यह कार्यवाही संबंधित नियोजन इकाई के स्तर पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर की जाती है. जहां तक अंतर जिला स्थानांतरण का प्रश्न है तो अंकित करना है कि उक्त नियमावली में महिला शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों के अंतर जिला अंतर नियोजन इकाई ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है.
'नियमावली में निहित प्रावधान को लागू करने के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 875 दिनांक 7/06/2021 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है. साथ ही स्थानांतरण की कार्यवाही को सुचिता के साथ करने के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है. वर्तमान में प्रक्रियाधीन छठे चरण के शिक्षक नियोजन की कार्यवाही को पूरा करने के बाद इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी. स्थानांतरण की नीति को अविलंब प्रभावी बनाया जाएगा.' - प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री
शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर पूछा गया सवाल : वेतन विसंगति और उन्नति के मामले पर अपना वक्तव्य देते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य में पंचायती एवं नगर निकाय संस्थानों द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि के शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा वेतन विसंगति संबंध, संबंधित प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पर उचित सुझाव देने के लिए विभागीय ज्ञापांक 1690 29/08/2022 के द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त हो गई है.
शिक्षा मंत्री ने सदन को दी महत्वपूर्ण जानकारी : शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि इस पर विभागीय सहमति देते हुए वित्त विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. उन्होंने कहा कि बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 एवं बिहार नगर निगम माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2020 के नियम 7(2) में क्रमशः जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% प्रोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है.
प्रोन्नति समिति की बैठक : उन्होंने बताया कि इस नियमावली में यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार के अधीन प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान जिला परिषद अंतर्गत होने वाले प्रोन्नति पर भी प्रभावी होगा. प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश से ज्ञापांक 5066 11/04/2019 के द्वारा सभी प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है.
'50% पदोन्नति देने में तत्काल कठिनाई है' : बिहार शिक्षा मंत्री ने बताया कि उक्त वर्णित कारणों से जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षा के 50% पदोन्नति देने में तत्काल विधिक कठिनाई है. राज्य में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कोटि में शिक्षकों/ पुस्तकालय अध्यक्षों को एमएसीपी योजना के तहत निर्णय/ प्रावधान वर्तमान में प्रवृत्त उक्त नियमावली 2020 में नहीं है.