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बिहार: हाईवे पर मौजूद ढाबों और रेस्टोरेंट का खुलेगा लॉक - restaurants on the highway will open from April 20 in bihar

बिहार में 20 अप्रैल के बाद स्टेट और नेशनल हाईवे पर मौजूद ढाबे और रेस्टोरेंट खोलने का आदेश सभी जिलों को जिलाधिकारियों को दिया गया है. परिवहन विभाग ने ट्रक ड्राइवरों को खाने की व्यवस्था को लेकर ऐसा निर्देश दिया है.

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Published : Apr 17, 2020, 8:44 PM IST

पटना: लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद एनएच और एसएच पर मालवाहक वाहनों के चालकों को खाने के लिए ढाबे और होटल खुलेंगे. इसके लिए सभी जिलों के डीएम अनुमति देंगे.

लॉक डाउन में मालवाहक वाहनों के सुगम परिचालन हो और चालकों को आसानी से खाना मिले इसके लिए परिवहन सचिव ने एनएच पर ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को हाईवे पर 15 किलोमीटर के दायरे में एक ढाबा खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है, इस दौरान वाहन चालकों की सुविधा के लिए बंद ढाबा या होटल को खोलने का निर्देश दिया गया है.

कुछ शर्तों पर खुलेंगे ढाबे

  • सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोला जा सकता है.
  • ढाबों पर सेनिटाइजेसन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.
  • सभी स्टॉफ को पहनना होगा मास्क
  • यह व्यवस्था की जाये कि ढाबा से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें.
  • ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.
  • ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थलों का दुरुपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा हो तथा समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी करवा ली जाए.

पटना: लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद एनएच और एसएच पर मालवाहक वाहनों के चालकों को खाने के लिए ढाबे और होटल खुलेंगे. इसके लिए सभी जिलों के डीएम अनुमति देंगे.

लॉक डाउन में मालवाहक वाहनों के सुगम परिचालन हो और चालकों को आसानी से खाना मिले इसके लिए परिवहन सचिव ने एनएच पर ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को हाईवे पर 15 किलोमीटर के दायरे में एक ढाबा खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है, इस दौरान वाहन चालकों की सुविधा के लिए बंद ढाबा या होटल को खोलने का निर्देश दिया गया है.

कुछ शर्तों पर खुलेंगे ढाबे

  • सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोला जा सकता है.
  • ढाबों पर सेनिटाइजेसन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.
  • सभी स्टॉफ को पहनना होगा मास्क
  • यह व्यवस्था की जाये कि ढाबा से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें.
  • ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.
  • ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थलों का दुरुपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा हो तथा समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी करवा ली जाए.
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