पटना: लॉक डाउन के दौरान 20 अप्रैल के बाद एनएच और एसएच पर मालवाहक वाहनों के चालकों को खाने के लिए ढाबे और होटल खुलेंगे. इसके लिए सभी जिलों के डीएम अनुमति देंगे.
लॉक डाउन में मालवाहक वाहनों के सुगम परिचालन हो और चालकों को आसानी से खाना मिले इसके लिए परिवहन सचिव ने एनएच पर ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को हाईवे पर 15 किलोमीटर के दायरे में एक ढाबा खोलने की अनुमति देने का निर्देश दिया है.
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People have been following #SocialDistancing for four years in a village in #Bihar@PMOIndia @narendramodi @DrPremKrBihar @girirajsinghbjp@NitishKumar
— ETVBharat Bihar (@ETVBharatBR) April 17, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
40 दिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न कर पा रहे लोगों के लिए ये खबर, पढ़ें- https://t.co/Wy7l4lAC9a pic.twitter.com/CIUloJGSKr
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परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लॉक डाउन की अवधि में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है, इस दौरान वाहन चालकों की सुविधा के लिए बंद ढाबा या होटल को खोलने का निर्देश दिया गया है.
कुछ शर्तों पर खुलेंगे ढाबे
- सभी जिला अंतर्गत प्रत्येक एनएच पर शहर से कम से कम 10 किलोमीटर दूर एक ढाबा या रेस्टोरेंट खोला जा सकता है.
- ढाबों पर सेनिटाइजेसन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा.
- सभी स्टॉफ को पहनना होगा मास्क
- यह व्यवस्था की जाये कि ढाबा से तैयार भोजन लेकर अपने वाहन में जाकर सेवन करें.
- ढाबों में बैठने की व्यवस्था की अनुमति न दी जाए अन्यथा वहां अनावश्यक भीड़ होगी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा.
- ढाबा स्थलों पर पेट्रोलिंग करा कर यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थलों का दुरुपयोग स्थानीय लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा हो तथा समय-समय पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा जांच भी करवा ली जाए.