पटना: बिहार में शिक्षक भर्ती के साथ हमेशा कोई न कोई विवाद जुड़ा रहता है. अब शिक्षक नियमावली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. रविवार को पटना के यूथ हॉस्टल में टीईटी शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में संघ के अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है, उसके कई प्रावधानों पर संघ का कड़ा विरोध है. अमित विक्रम ने कहा कि सरकार जो अलग-अलग नियमावली बना रही है. नियोजित शिक्षकों के लिए और बीपीएससी परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों के लिए उसका संघ कर विरोध करता है.
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नियमावली में अंतर का होगा विरोध : अमित ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसका विरोध किया जाएगा. सभी विद्यालयों में एक ही संवर्ग के शिक्षक हो. शिक्षक संघ ने साक्षरता परीक्षा का समर्थन किया है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मी का दर्जा मिलने पर अलग नियमावली और बीपीएससी परीक्षा पास कर शिक्षक बने शिक्षकों के लिए अलग नियमावली, यह किसी भी सर्त पर स्वीकार्य नहीं है. नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा का इसीलिए समर्थन किया है, ताकि बीपीएससी परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों को एक ही नियमावली में समायोजित किया जाए.
"दोनों के लिए एक ही नियम हो. नियमावली में भेद किसी प्रकार स्वीकार्य नहीं होगा. चाहे बीपीएससी परीक्षा पास अभ्यर्थी हो या नियोजित शिक्षक, सभी के लिए नियमावली एक ही होना चाहिए. विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो नया आया है, शिक्षा विभाग का उसके कई प्रावधानों को लेकर संघ का विरोध है और यह संघ तमाम शिक्षक संगठनों को एकजुट कर इसके खिलाफ अभियान चलाएगा. यदि नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलने पर अलग नियमावली और बीपीएससी परीक्षा पास शिक्षक नियमावली के लिए अलग नियमावली होगा तो सड़क से कोर्ट तक संघ इसकी लड़ाई लड़ेगा."-अमित विक्रम, अध्यक्ष, टीईटी शिक्षक संघ
शिक्षकों के बीच विभेद बर्दाश्त नहीं : उनकी सरकार से यही मांग है कि जो नई शिक्षक नियमावली लाई जाए उसमें परीक्षा पास नियोजित शिक्षक और बीपीएससी परीक्षा पास शिक्षकों में कोई अंतर नहीं लाई जाए और दोनों के वेतनमान सामान रहे साथ ही साथ दोनों की सुविधा और दोनों के लिए नियम एक समान रहे. शिक्षकों के बीच किसी प्रकार का विभेद यदि सरकार करती है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा.