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RJD को सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी प्रमुख की रिहाई कानून-व्यवस्था की समस्या न बने: सुशील कुमार मोदी

सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि 'लालू प्रसाद को 1 लाख के निजी बांड पर हाईकोर्ट ने उनकी सेहत को ध्यान में रखकर जमानत दी. वे कोर्ट की अनुमति के बिना न विदेश जा सकते हैं, न मोबाइल नंबर और पता बदल सकते हैं'.

Sushil Kumar ModI
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Published : Apr 17, 2021, 10:04 PM IST

Updated : Apr 17, 2021, 10:10 PM IST

पटना: चारा घोटाले मामले मे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गयी है. इस मामले को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गयी है. पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आरजेडी को सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी प्रमुख की रिहाई कानून-व्यवस्था की समस्या न बने.

सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि 'लालू प्रसाद को 1 लाख के निजी बांड पर हाई कोर्ट ने उनकी सेहत को ध्यान में रखकर जमानत दी.वे कोर्ट की अनुमति के बिना न विदेश जा सकते हैं, न मोबाइल नंबर और पता बदल सकते हैं'.

ये भी पढ़ें: कोरोना लेकर बिहार में इंट्री कर रहे प्रवासी! पटना जंक्शन पर एक दिन में मिले 41 पॉजिटिव

पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ट्वीट कर लिखा कि 'लालू प्रसाद को जमानत मिलना उनके परिवार को सुकून देने वाला है, लेकिन उनके अति उत्साही समर्थक यदि जश्न के बहाने सड़कों पर तेल पिलायी लाठी लेकर निकलेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की छूट नहीं दी जा सकती.

ये भी पढ़ें: तीन साल तीन महीने 26 दिन बाद लालू को जमानत, पर माननी होगी ये शर्तें

चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दे दी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आरजेडी अध्यक्ष को जमानत दी है. जमानत देने के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा.

पटना: चारा घोटाले मामले मे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमानत मिल गयी है. इस मामले को लेकर अब बिहार में सियासत तेज हो गयी है. पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आरजेडी को सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्टी प्रमुख की रिहाई कानून-व्यवस्था की समस्या न बने.

सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि 'लालू प्रसाद को 1 लाख के निजी बांड पर हाई कोर्ट ने उनकी सेहत को ध्यान में रखकर जमानत दी.वे कोर्ट की अनुमति के बिना न विदेश जा सकते हैं, न मोबाइल नंबर और पता बदल सकते हैं'.

ये भी पढ़ें: कोरोना लेकर बिहार में इंट्री कर रहे प्रवासी! पटना जंक्शन पर एक दिन में मिले 41 पॉजिटिव

पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ट्वीट कर लिखा कि 'लालू प्रसाद को जमानत मिलना उनके परिवार को सुकून देने वाला है, लेकिन उनके अति उत्साही समर्थक यदि जश्न के बहाने सड़कों पर तेल पिलायी लाठी लेकर निकलेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, तो उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की छूट नहीं दी जा सकती.

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चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दे दी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आरजेडी अध्यक्ष को जमानत दी है. जमानत देने के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा.

Last Updated : Apr 17, 2021, 10:10 PM IST
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