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Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप की याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार, आज होगी सुनवाई - supreme court hearing on manish kashyap

बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत और सभी राज्यों के मामले को क्लब करने की याचिका दी थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है. अब मनीष कश्यप के मामले में आज ही सुनवाई होगी.

Manish Kashyap Case
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Published : Apr 6, 2023, 1:07 PM IST

पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. हालांकि तमिलनाडु हिंसा के फर्जी वीडियो बनाने के मामले में मनीष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कई मामलों में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) लगाया गया है. साथ ही मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को उन्नीस अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा है.

पढ़ें- Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी वीडियो मामले में NSA के तहत मुकदमा दर्ज

मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका: दरअसल बुधवार को मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी. अर्जी में यूट्यूबर ने अंतरिम जमानत के साथ ही अलग-अलग प्रदेशों में दर्ज FIR को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है. एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में लोगों को जमानत नहीं मिलती है. एक एनएसए बोर्ड होता है जो अधिनियम लगाना कन्फर्म करता करता है. अगर बोर्ड रासुका नहीं लगाएगी तो व्यक्ति छूट जाता है. उक्त शख्स को पहले 3 महीने अरेस्ट किया जा सकता है.

मनीष कश्यप पर लगा NSA: मनीष कश्यप ने कथित हिंदी भाषी हिंसा मामले में फर्जी वीडियो बनाकर प्रसारित किया था. ऐसे में उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया. NSA देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा शक्ति सरकार को प्रदान करने संबंधित कानून है. यह कानून, केंद्र और राज्य सरकारों को अरेस्टिंग का आदेश देती है. देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ऐसी संभावना पर भी सरकार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है.

पटना: यूट्यूबर मनीष कश्यप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. हालांकि तमिलनाडु हिंसा के फर्जी वीडियो बनाने के मामले में मनीष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कई मामलों में फंसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) लगाया गया है. साथ ही मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप को उन्नीस अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा है.

पढ़ें- Manish Kashyap Case: मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ी, फर्जी वीडियो मामले में NSA के तहत मुकदमा दर्ज

मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका: दरअसल बुधवार को मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी थी. अर्जी में यूट्यूबर ने अंतरिम जमानत के साथ ही अलग-अलग प्रदेशों में दर्ज FIR को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है. एनएसए लगने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में लोगों को जमानत नहीं मिलती है. एक एनएसए बोर्ड होता है जो अधिनियम लगाना कन्फर्म करता करता है. अगर बोर्ड रासुका नहीं लगाएगी तो व्यक्ति छूट जाता है. उक्त शख्स को पहले 3 महीने अरेस्ट किया जा सकता है.

मनीष कश्यप पर लगा NSA: मनीष कश्यप ने कथित हिंदी भाषी हिंसा मामले में फर्जी वीडियो बनाकर प्रसारित किया था. ऐसे में उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया. NSA देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा शक्ति सरकार को प्रदान करने संबंधित कानून है. यह कानून, केंद्र और राज्य सरकारों को अरेस्टिंग का आदेश देती है. देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ऐसी संभावना पर भी सरकार किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है.

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