ETV Bharat / state

स्कूटी से शराब की 9 बोतल बरामदगी मामले में युवती को मिली जमानत, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा..

सुप्रीम कोर्ट ने पटना की 21 वर्षीय युवती को अग्रिम जमानत (Supreme Court grants anticipatory bail to Patna girl) दे दी है. युवती की स्कूटी से पुलिस को शराब की 9 बोतलें मिली थीं, इसके बाद युवती मुश्किल में फंस गई थी. हालांकि, जब शराब बरामद हुई तब स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था. पढ़ें पूरी खबर..

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
author img

By

Published : Apr 24, 2022, 10:22 PM IST

नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट ने पटना की 21 वर्षीय युवती को अग्रिम जमानत दे दी, जिसकी स्कूटी से शराब की 9 बोतलें मिली थी. स्कूटी से शराब की बोतल निकलने के बाद बिहार पुलिस ने युवती के खिलाफ केस (Liquor Recovery Case) दर्ज किया था, घटना के समय उसकी स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने हाल में यह आदेश पारित किया.

ये भी पढ़ें- स्कूटी से शराब की होम डिलीवरी करने निकले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवती को मिली अग्रिम जमानत: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि हाईकोर्ट ने युवती को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके.''

क्या है पूरा मामला?: बता दें कि युवती की स्कूटी से पुलिस को शराब की 9 बोतलें मिली थीं, इसके बाद युवती मुश्किल में फंस गई थी. हालांकि, जब शराब बरामद हुई तब स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था. शीर्ष अदालत ने 7 अप्रैल को बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए. बिहार के पटना जिले के रूपसपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में लड़की की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इससे पहले 6 जनवरी को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की एकल पीठ ने युवती को जमानत देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में युवती ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट ने पटना की 21 वर्षीय युवती को अग्रिम जमानत दे दी, जिसकी स्कूटी से शराब की 9 बोतलें मिली थी. स्कूटी से शराब की बोतल निकलने के बाद बिहार पुलिस ने युवती के खिलाफ केस (Liquor Recovery Case) दर्ज किया था, घटना के समय उसकी स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने हाल में यह आदेश पारित किया.

ये भी पढ़ें- स्कूटी से शराब की होम डिलीवरी करने निकले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवती को मिली अग्रिम जमानत: सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि हाईकोर्ट ने युवती को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ''हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि उच्च न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के मामलों में अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके.''

क्या है पूरा मामला?: बता दें कि युवती की स्कूटी से पुलिस को शराब की 9 बोतलें मिली थीं, इसके बाद युवती मुश्किल में फंस गई थी. हालांकि, जब शराब बरामद हुई तब स्कूटी उसका चचेरा भाई चला रहा था. शीर्ष अदालत ने 7 अप्रैल को बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए. बिहार के पटना जिले के रूपसपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में लड़की की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इससे पहले 6 जनवरी को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की एकल पीठ ने युवती को जमानत देने से इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में युवती ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अग्रिम जमानत मांगी थी.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.