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पटना हाईकोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग की याचिका पर 8 नवंबर के बाद होगी सुनवाई

24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने पटना हाई कोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग में हो रही गडबडी को गम्भीरता से लेते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था. मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होनी है.

पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 6, 2019, 5:21 PM IST

पटना: हाईकोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग में बरती गई अनियमितताओ की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक टली. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस दिनेश सिंह की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

8 नवंबर को होगी सुनवाई

24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. उन्होंने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था. इस आदेश को चुनौती देते हुए समन्वय समिति की ओर से याचिका दायर की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को फिर से की जाएगी.

अनियमितता और भेदभाव से है संबंधित

यह मामला हाईकोर्ट में केस दायर होने के बाद स्टाम्प रिपोर्टिंग के नाम पर की जा रही अनियमितता और भेदभाव से संबंधित है. याचिका नियम के मुताबिक है. पर्याप्त कोर्ट फीस दे या नहीं. इसकी जांच होती है. गलती दूर करने को 21 दिन देते हैं. फिर उसकी लिस्टिंग की जाती है.

पूरा मामला

  • 24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने सीबीआई को सौंपा था जांच का जिम्मा.
  • याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक टली.
  • दिनेश सिंह की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई.
  • समन्वय समिति की ओर से दायर की गई है याचिका.

पटना: हाईकोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग में बरती गई अनियमितताओ की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक टली. पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस दिनेश सिंह की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.

8 नवंबर को होगी सुनवाई

24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया था. उन्होंने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था. इस आदेश को चुनौती देते हुए समन्वय समिति की ओर से याचिका दायर की गई है. इस मामले पर अगली सुनवाई 8 नवंबर को फिर से की जाएगी.

अनियमितता और भेदभाव से है संबंधित

यह मामला हाईकोर्ट में केस दायर होने के बाद स्टाम्प रिपोर्टिंग के नाम पर की जा रही अनियमितता और भेदभाव से संबंधित है. याचिका नियम के मुताबिक है. पर्याप्त कोर्ट फीस दे या नहीं. इसकी जांच होती है. गलती दूर करने को 21 दिन देते हैं. फिर उसकी लिस्टिंग की जाती है.

पूरा मामला

  • 24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने सीबीआई को सौंपा था जांच का जिम्मा.
  • याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक टली.
  • दिनेश सिंह की खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई.
  • समन्वय समिति की ओर से दायर की गई है याचिका.
पटना हाई कोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग में बरती गई अनियमितताओ की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 8 नवंबर तक टली।पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस दिनेश सिंह की खंडपीठ इस मामलें पर सुनवाई कर रही हैं।24 अक्टूबर को जस्टिस राकेश कुमार की खंडपीठ ने पटना हाई कोर्ट में स्टाम्प रिपोर्टिंग में हो रही गडबडी को गम्भीरता से लेते हुए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा था ।इसी आदेश को चुनौती देते हुए समन्वय समिति की ओर से ये याचिका दायर की गई हैं ।इस पर 8 नवंबर फिर को सुनवाई की जाएगी।
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