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शराबबंदी कानून के पालन के लिए होटल और बैंक्वेट हॉल पर विशेष नजर, सूचना के लिए टॉल फ्री नंबर जारी - ईटीवी बिहार

प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल (Sanjay Kumar Agarwal) ने शराबबंदी कानून (Prohibition Law) का पालन कराने और सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर को शहर के महत्वपूर्ण स्थलों पर होर्डिंग के जरिए प्रदर्शित करने का निर्देश दिया. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टोल फ्री नंबर 15545/18003456268 पर कोई भी जानकारी दें सकें.

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Published : Nov 19, 2021, 7:37 PM IST

पटनाः प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल (Sanjay Kumar Agarwal) ने शराबबंदी कानून (Prohibition Law) का कड़ाई से पालन कराने के लिए होटल, बैंक्वेट हॉल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है. होटल का कमरा और बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा. साथ ही होटल मालिकों को अपने कर्मियों पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

इसे भी पढ़ेंः जहां हो रही है शराबबंदी की समीक्षा, वहीं बगल में बिखरी पड़ी हैं दारू की बोतलें, चखने का भी था इंतजाम

प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए. निर्देश के मुताबिक होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिकों को सीसीटीवी लगाना जरूरी है. उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल और परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा गया है. ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

सीसीटीवी को सही ढ़ग से चालू रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके. अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल और बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ और एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे. जो समुचित मॉनिटरिंग कर शराब के धंधेबाजो और सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों- उत्पादन भंडारण बिक्री सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति, कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया है. शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब की होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मुहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने के बाद कठोर कार्रवाई करने को कहा है.

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है. कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं. शराब पीने और बेचने वाले की सूचना शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा. किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: समीक्षा के बाद बड़ा फैसला, इलाके में मिली शराब तो नपेंगे थानेदार

पटनाः प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल (Sanjay Kumar Agarwal) ने शराबबंदी कानून (Prohibition Law) का कड़ाई से पालन कराने के लिए होटल, बैंक्वेट हॉल पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है. होटल का कमरा और बैंक्वेट हॉल के आवंटन के पूर्व कस्टमर से घोषणा पत्र लेना आवश्यक होगा. साथ ही होटल मालिकों को अपने कर्मियों पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है.

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प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने और प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए. निर्देश के मुताबिक होटल, बैंक्वेट हॉल के मालिकों को सीसीटीवी लगाना जरूरी है. उसका लोकेशन बैंक्विट हॉल और परिसर में समुचित रूप में रखने को कहा गया है. ताकि शादी में शामिल व्यक्तियों की ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.

सीसीटीवी को सही ढ़ग से चालू रखने को कहा ताकि शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके. अपने-अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के होटल और बैंक्विट हॉल की गतिविधियों पर एसडीओ और एसडीपीओ विशेष नजर रखेंगे. जो समुचित मॉनिटरिंग कर शराब के धंधेबाजो और सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे.

आयुक्त ने शराब के अवैध धंधों- उत्पादन भंडारण बिक्री सेवन आदि कार्य में संलिप्त व्यक्ति, कारोबारी के विरुद्ध छापेमारी अभियान तेज करने का निर्देश दिया है. शराब की अवैध बिक्री के संबंध में मिल रही शिकायत के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम, एसएसपी को शराब की होम डिलीवरी की शिकायत पर रोक लगाने, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मुहल्ले, टोले एवं व्यक्ति को चिन्हित कर औचक रेड करने के बाद कठोर कार्रवाई करने को कहा है.

शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी देने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है. जिसका नंबर 15545/ 18003456268 है. कोई भी व्यक्ति इस संबंध में जानकारी इस नंबर पर दे सकते हैं. शराब पीने और बेचने वाले की सूचना शिकायत करने वाले व्यक्तियों का नाम एवं पता गुप्त रखा जाएगा. किसी को बताया नहीं जाएगा बल्कि ऐसे व्यक्तियों को इनाम भी दिया जाएगा.

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