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SP Singla अपने पैसे पर अगुवानी पुल का करेगी निर्माण, पटना हाईकोर्ट में PIL निष्पादित - एसपी सिंगला अगुवानी पुल का निर्माण करेगी

आखिरकार यह साफ हो गया कि ध्वस्त हुए निर्माणाधीन अगुवानी पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी अपने पैसे पर करेगी. इसका जानकारी पटना उच्च न्यायालय में दी गयी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

SP Singla Etv Bharat
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Sep 14, 2023, 5:28 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के पास अगुवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई की. इन जनहित याचिकायों पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि पुल निर्माण कंपनी के प्रबंध निर्देशक ने आश्वासन दिया है कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को कंपनी अपने खर्च पर निर्माण करेगी. कोर्ट ने एस पी सिंगला कंपनी के प्रबंध निदेशक की ओर से ये आश्वासन दिये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.

ये भी पढ़ें - Bihar Bridge Collapse : बिहार में बहता पुल, उठते सवाल- क्या है SP सिंगला का पूरा इतिहास?

एसपी सिंगला अगुवानी पुल का निर्माण करेगी : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कंपनी एस पी सिंगला को हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वह अपने खर्च से इस पुल के ध्वस्त भाग का निर्माण करेगा. पिछली सुनवाई में विकास कुमार मेहता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा था कि राज्य सरकार की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी जाये. उस रिपोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद वे अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे.

PIL किया गया था दायर : इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को घटना की पूरी जानकारी देते हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को पुनः दो सप्ताह का समय दिया था. इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने एक जनहित याचिका दायर किया था. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से ये पुल दुबारा टूटा है.

पुल की लागत 1700 करोड़ : ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था. उन्होंने इस याचिका में मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने या न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की थी. जो भी दोषी और जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.

4 जून को पुल गिरा था : बता दें कि इसी वर्ष 4 जून को निर्माणाधीन अगुवानी पुल भरभरा कर गिर गया था. जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो सामने के बाद सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी. यही नहीं इसको बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला को लेकर सवाल खड़े हुए थे.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के पास अगुवानी घाट पर गंगा नदी के ऊपर बन रहे पुल के ध्वस्त होने के मामले पर सुनवाई की. इन जनहित याचिकायों पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए ये स्पष्ट किया कि पुल निर्माण कंपनी के प्रबंध निर्देशक ने आश्वासन दिया है कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को कंपनी अपने खर्च पर निर्माण करेगी. कोर्ट ने एस पी सिंगला कंपनी के प्रबंध निदेशक की ओर से ये आश्वासन दिये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.

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एसपी सिंगला अगुवानी पुल का निर्माण करेगी : पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्माण कंपनी एस पी सिंगला को हलफनामा दायर कर अंडरटेकिंग देने को कहा था कि वह अपने खर्च से इस पुल के ध्वस्त भाग का निर्माण करेगा. पिछली सुनवाई में विकास कुमार मेहता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कहा था कि राज्य सरकार की रिपोर्ट की कॉपी उन्हें दी जाये. उस रिपोर्ट की कॉपी का अध्ययन करने के बाद वे अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेंगे.

PIL किया गया था दायर : इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को घटना की पूरी जानकारी देते हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर हलफनामा का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ताओं को पुनः दो सप्ताह का समय दिया था. इस मामले में अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने एक जनहित याचिका दायर किया था. उन्होंने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण सामग्री और निर्माण कंपनी के घटिया कार्य से ये पुल दुबारा टूटा है.

पुल की लागत 1700 करोड़ : ये पुल 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा था. उन्होंने इस याचिका में मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराये जाने या न्यायिक जांच कराये जाने की मांग की थी. जो भी दोषी और जिम्मेदार है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता एसडी संजय और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पी के शाही ने कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया.

4 जून को पुल गिरा था : बता दें कि इसी वर्ष 4 जून को निर्माणाधीन अगुवानी पुल भरभरा कर गिर गया था. जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो सामने के बाद सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी. यही नहीं इसको बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला को लेकर सवाल खड़े हुए थे.

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