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बिहार में 11 से 6.30 तक खुलेंगी दुकानें, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश - bihar news

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे और शाम को चार से 6.30 बजे तक खोली जा सकेंगी.

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Published : Aug 25, 2020, 3:58 AM IST

पटना: प्रदेश में साग-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें अब सुबह और शाम खुलेंगी. सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इस बैठक में कोविड -19 के तहत अनलॉक-3 की अवधि में छह सितंबर तक लागू की गई. इसके बाद शर्तों के अधीन साग-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें खोलने के फैसले में संशोधन करने का फैसला लिया गया. जिसका आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है.

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पूर्व में यह फैसला लिया गया था कि सब्जी और मांस-मछली की दुकानें सिर्फ सुबह 6-10 बजे के बीच खोली जा सकेंगी. जिसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है. अब प्रदेश के सभी जिलों, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे और शाम को चार से 6.30 बजे तक खोली जा सकेंगी.

डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य
जानकारी के अनुसार गली-मोहल्ले में ठेला पर सब्जी की बिक्री दिन भर हो सकेगी. उन्होंने कहा कि दुकानें खुलने की अवधि में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसी अनिवार्यता के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

पटना: प्रदेश में साग-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें अब सुबह और शाम खुलेंगी. सोमवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की इस बैठक में कोविड -19 के तहत अनलॉक-3 की अवधि में छह सितंबर तक लागू की गई. इसके बाद शर्तों के अधीन साग-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें खोलने के फैसले में संशोधन करने का फैसला लिया गया. जिसका आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया है.

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि पूर्व में यह फैसला लिया गया था कि सब्जी और मांस-मछली की दुकानें सिर्फ सुबह 6-10 बजे के बीच खोली जा सकेंगी. जिसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है. अब प्रदेश के सभी जिलों, अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालयों में सब्जी, मांस और मछली की दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे और शाम को चार से 6.30 बजे तक खोली जा सकेंगी.

डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य
जानकारी के अनुसार गली-मोहल्ले में ठेला पर सब्जी की बिक्री दिन भर हो सकेगी. उन्होंने कहा कि दुकानें खुलने की अवधि में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसी अनिवार्यता के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

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