पटना: बिहार में आज से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, मॉल, होटल और रेस्तरां खुल गए हैं. इससे पहले सभी धार्मिक स्थलों को अच्छी तरह सेनेटाइज किया गया, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई. जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए धार्मिक स्थलों में 6 फिट की दूरी बनाया जाना अनिवार्य होगा.
गाइडलाइन का करना होगा पालन
बता दें कि देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 शुरु हो गया है. जबकि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू है. लेकिन, केन्द्र की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस की तर्ज पर राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां आज से खोल दिए गए हैं. हालांकि, कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा.
धार्मिक स्थलों के लिए ये नियम:
⦁ प्रवेश से पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे.
⦁ मंदिरों में घंटी बजाने पर प्रतिबंध.
⦁ वहीं मस्जिदों में भी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नमाज पढ़ा जाएगा.
⦁ सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.
⦁ बिना मास्क के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी.
होटल और रेस्टोरेंट के लिए ये नियम
सोमवार से खुल रहे सभी होटलों और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी नियम और शर्ते जारी की गई हैं:
⦁ कंटेंटमेंट जोन में कोई भी होटल और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं.
⦁ होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था.
⦁ सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य.
⦁ रेस्टोरेंट की 50 फीसदी कुर्सियों पर ही कस्टमर को बैठने की इजाजत.
⦁ होटल और रेस्टोरेंट में सभी कर्मचरियो को मास्क और ग्लब्स पहनना अनिवार्य.
अभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे
⦁ अनलॉक के दूसरे फेज में स्कूल कॉलेजों को खोलने की तैयारी
⦁ जून के हालात की समीक्षा के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग आदि खोलने का फैसला
⦁ शिक्षा विभाग ने 10 बिंदुओं पर जिलों से 7 जून तक मांगी थी रिपोर्ट.
बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन लागू रहेगा.