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8 जून से खुलेंगे शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

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Published : Jun 7, 2020, 4:27 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जून से हॉस्पिटैलिटी सेवा, होटलों, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति दी है. जिसको लेकर राजधानी के कई होटलों में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही है.

पटना
पटना

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 8 जून से देशभर के होटल और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी की जा रही है. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. गृहमंत्रालय ने देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाई था. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगी.

होटलों की खोलने की तैयारी
पटना के होटलों को खोलने की तैयारी जोरों पर हैं. होटल में आवासीय कमरे और रेस्टोरेंट 8 जून से आतिथ्य सत्कार के लिए खुल जाएगी. पटना के एक होटल प्रबंधक ने कहा कि 'ग्राहक जब होटल के मुख्यद्वार पर आएंगे , तो पहले नकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. जिसके बाद उनके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा. तब जाकर उन्हे कमरे में प्रवेश करने के अनुमति दी जाएगी. होटल में नए नियम के साथ खाने-पीने के भी नियम कायदे भी बदल जाएगें.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
होटल और धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए होटल-रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे. हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इजाजत दी हुई है कि वह अपने हिसाब से पाबंदियां भी लगा सकती है. राज्य सरकार या जिला प्रशासन को अगल किसी विशेष स्थान पर संक्रमण का खतरा दिखता है तो वह पाबंदी जारी रख सकती है.

पटना: केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशानुसार 8 जून से देशभर के होटल और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी की जा रही है. इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. गृहमंत्रालय ने देश के कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाई था. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगी.

होटलों की खोलने की तैयारी
पटना के होटलों को खोलने की तैयारी जोरों पर हैं. होटल में आवासीय कमरे और रेस्टोरेंट 8 जून से आतिथ्य सत्कार के लिए खुल जाएगी. पटना के एक होटल प्रबंधक ने कहा कि 'ग्राहक जब होटल के मुख्यद्वार पर आएंगे , तो पहले नकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. जिसके बाद उनके सामान को सैनिटाइज किया जाएगा. तब जाकर उन्हे कमरे में प्रवेश करने के अनुमति दी जाएगी. होटल में नए नियम के साथ खाने-पीने के भी नियम कायदे भी बदल जाएगें.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
होटल और धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए होटल-रेस्टोरेंट और मॉल खुलेंगे. हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इजाजत दी हुई है कि वह अपने हिसाब से पाबंदियां भी लगा सकती है. राज्य सरकार या जिला प्रशासन को अगल किसी विशेष स्थान पर संक्रमण का खतरा दिखता है तो वह पाबंदी जारी रख सकती है.

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