ETV Bharat / state

गया के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गया शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं काम कर रहा है. इस कारण जल निकासी की समस्या काफी गंभीर हो गई है.

ुुु
ुु
author img

By

Published : Nov 25, 2020, 12:34 PM IST

पटनाः गया शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की सुनवाई
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गया शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं काम कर रहा है. इस कारण जल निकासी की समस्या काफी गंभीर हो गई है.

ये भी पढ़ेंः बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विजय सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी आमने-सामने

26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि नए सरकार के गठन के बाद इस विभाग का दायित्व नए मंत्री ने लिया है. जिनके समक्ष इस मामले की फाइल पेश की जानी है. इसलिए अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को की जाएगी.

पटनाः गया शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की सुनवाई
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गया शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं काम कर रहा है. इस कारण जल निकासी की समस्या काफी गंभीर हो गई है.

ये भी पढ़ेंः बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विजय सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी आमने-सामने

26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि नए सरकार के गठन के बाद इस विभाग का दायित्व नए मंत्री ने लिया है. जिनके समक्ष इस मामले की फाइल पेश की जानी है. इसलिए अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.