पटनाः गया शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने की सुनवाई
गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया कि गया शहर का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सही ढंग से नहीं काम कर रहा है. इस कारण जल निकासी की समस्या काफी गंभीर हो गई है.
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26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि नए सरकार के गठन के बाद इस विभाग का दायित्व नए मंत्री ने लिया है. जिनके समक्ष इस मामले की फाइल पेश की जानी है. इसलिए अब इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को की जाएगी.