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Patna News: जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए सात करोड़ रुपए की स्वीकृति - जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार

शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृति के आदेश के तहत तत्काल चार करोड़ 38 लाख 12 हजार 238 रुपए की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना शिक्षा विभाग
पटना शिक्षा विभाग
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Published : May 16, 2023, 11:04 PM IST

पटना: शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए राशि विमुक्त कर दिया है. शिक्षा विभाग द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सात करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

ये भी पढ़ें: Shikshak Niyamawali 2023 का विरोध करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई: शिक्षा विभाग

चार करोड़ 38 लाख की मिली स्वीकृति: शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में स्वीकृति के आदेश के तहत तत्काल चार करोड़ 38 लाख 12 हजार 238 रुपए की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है. विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी.

शिकायत के निपटारे के लिए गठित की गई : इस मद में राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत महालेखाकार, पटना को वक्त पर निश्चित रूप से प्रेषित करेंगे. साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध कराएंगे. ज्ञात हो कि जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक एवं कर्मचारियों की शिकायत के निपटारे के लिए गठित की गई है.

वादे के निपटारे के लिए अपील कर सकते हैं : इस प्राधिकार में नियोजित शिक्षक और वित्त रहित शिक्षक अपने वादे के निपटारे के लिए अपील कर सकते हैं. प्रत्येक जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में दो बेंच कार्यरत हैं. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए सात करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

पटना: शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए राशि विमुक्त कर दिया है. शिक्षा विभाग द्वारा इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023- 24 में सात करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

ये भी पढ़ें: Shikshak Niyamawali 2023 का विरोध करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों पर होगी कार्रवाई: शिक्षा विभाग

चार करोड़ 38 लाख की मिली स्वीकृति: शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2023- 24 में स्वीकृति के आदेश के तहत तत्काल चार करोड़ 38 लाख 12 हजार 238 रुपए की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है. विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा की जाएगी.

शिकायत के निपटारे के लिए गठित की गई : इस मद में राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा निर्धारित अवधि के अंतर्गत महालेखाकार, पटना को वक्त पर निश्चित रूप से प्रेषित करेंगे. साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध कराएंगे. ज्ञात हो कि जिला अपीलीय प्राधिकार शिक्षक एवं कर्मचारियों की शिकायत के निपटारे के लिए गठित की गई है.

वादे के निपटारे के लिए अपील कर सकते हैं : इस प्राधिकार में नियोजित शिक्षक और वित्त रहित शिक्षक अपने वादे के निपटारे के लिए अपील कर सकते हैं. प्रत्येक जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में दो बेंच कार्यरत हैं. शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन के लिए सात करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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