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मृत महिला के नाम पर निकाली प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि, BDO-बैंक मैनेजर पर FIR - Scam in the Prime Minister's Housing Scheme in Patna

जिले के मनेर में प्राधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. सात साल पहले मरी चुकी महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि निकाल ली गई. भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद बीडीओ, बैंक मैनेजर समेत पांच पर प्राथमिकी दर्ज की गई.

प्रधानमंत्री आवास में घोटाला
पटना में प्रधानमंत्री आवास में घोटाला
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Published : Jan 23, 2021, 9:09 AM IST

पटना: देश में गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कई घोटाले सामने आ चुके हैं. एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जमकर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हो रही है. फर्जीवड़ा कर कागज पर ही आवास का निर्माण दिखाकर रुपये का बंदरबांट किया जा रहा है. इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे भ्रष्टाचारियों ने सात साल पहले मृत हो चुके महिला के नाम पर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का रुपये की निकासी कर ली.

दरअसल, पूरा मामला राजधानी पटना से सटे मनेर प्रखंड का है. जहां एक मरी हुई महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा तरीके से रुपए निकाल लिए गए. जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मृतका के घरवालों को मिली तो मृतका के पोते जीतेन्द्र कुमार ने मनेर के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद और पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंधक समेत पांच लोगों पर स्थानीय मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया.

महिला मरी 2013 में, राशि निकाल ली 2020 में !
एफआईआर में बताया गया है कि मनेर प्रखंड के किता चौहत्तर पूर्वी पंचायत के दुधैला गांव निवासी सरस्वती देवी पति स्व. रामप्रवेश सिंह की मृत्यु आज से सात साल पूर्व वर्ष 2013 में हो चुकी है. लेकिन इनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि चालीस-चालीस हजार की दो किश्तों में अस्सी हजार रुपये की निकासी कर ली गई. यह निकासी पंजाब नैशनल बैंक मनेर शाखा में सरस्वती देवी के नाम पर खाता खोलकर हुई. पहली किस्त की निकासी 4 मार्च 2020 और दूसरी किस्त की निकासी 14 सितम्बर 2020 को की गई. सरस्वती देवी के मृत होने की पुष्टि सरपंच तिभुवन राय और वार्ड सदस्य बिमला देवी ने अपने लेटर पैड पर भी लिखकर की है. वहीं, जब इस मामले पर मनेर प्रखंड के बीडीओ से उनके ऊपर लगे आरोप के बारे में जब पूछताछ की गई. तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया.

न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
वहीं, दर्ज प्राथमिकी की पुष्टि करते हुए मनेर थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिसका कांड संख्या 48/2021 है. मामले की अनुसंधान की जा रही है. उन्होंने कहा कि इसमें बीडीओ चंदन प्रसाद, आवास सहायक जुबैर खान, आवास पर्यवेक्षक राजीव कुमार एवं लेखपाल निशांत कुमार के अलावे पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंधक को अभियुक्त बनाया गया है. फिलहाल नामजद आरोपियों को लिखते हुए मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा.

पटना: देश में गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में कई घोटाले सामने आ चुके हैं. एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जमकर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी हो रही है. फर्जीवड़ा कर कागज पर ही आवास का निर्माण दिखाकर रुपये का बंदरबांट किया जा रहा है. इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे भ्रष्टाचारियों ने सात साल पहले मृत हो चुके महिला के नाम पर फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का रुपये की निकासी कर ली.

दरअसल, पूरा मामला राजधानी पटना से सटे मनेर प्रखंड का है. जहां एक मरी हुई महिला के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा तरीके से रुपए निकाल लिए गए. जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मृतका के घरवालों को मिली तो मृतका के पोते जीतेन्द्र कुमार ने मनेर के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद और पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंधक समेत पांच लोगों पर स्थानीय मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया.

महिला मरी 2013 में, राशि निकाल ली 2020 में !
एफआईआर में बताया गया है कि मनेर प्रखंड के किता चौहत्तर पूर्वी पंचायत के दुधैला गांव निवासी सरस्वती देवी पति स्व. रामप्रवेश सिंह की मृत्यु आज से सात साल पूर्व वर्ष 2013 में हो चुकी है. लेकिन इनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की राशि चालीस-चालीस हजार की दो किश्तों में अस्सी हजार रुपये की निकासी कर ली गई. यह निकासी पंजाब नैशनल बैंक मनेर शाखा में सरस्वती देवी के नाम पर खाता खोलकर हुई. पहली किस्त की निकासी 4 मार्च 2020 और दूसरी किस्त की निकासी 14 सितम्बर 2020 को की गई. सरस्वती देवी के मृत होने की पुष्टि सरपंच तिभुवन राय और वार्ड सदस्य बिमला देवी ने अपने लेटर पैड पर भी लिखकर की है. वहीं, जब इस मामले पर मनेर प्रखंड के बीडीओ से उनके ऊपर लगे आरोप के बारे में जब पूछताछ की गई. तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया.

न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज
वहीं, दर्ज प्राथमिकी की पुष्टि करते हुए मनेर थानाध्यक्ष मधुसूदन कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों पर विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिसका कांड संख्या 48/2021 है. मामले की अनुसंधान की जा रही है. उन्होंने कहा कि इसमें बीडीओ चंदन प्रसाद, आवास सहायक जुबैर खान, आवास पर्यवेक्षक राजीव कुमार एवं लेखपाल निशांत कुमार के अलावे पंजाब नैशनल बैंक के प्रबंधक को अभियुक्त बनाया गया है. फिलहाल नामजद आरोपियों को लिखते हुए मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही इस मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा.

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