ETV Bharat / state

पटना: कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर थानाध्यक्ष के वेतन पर लगाई गई रोक

author img

By

Published : Sep 26, 2020, 11:00 AM IST

जिले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में थानाध्यक्ष चंद्रभानू का अगले आदेश तक वेतन रोक दिया गया है. मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करने के मामले में कोर्ट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

station officer salary restriction for non-compliance of court order
थानाध्यक्ष के वेतन पर लगाई गई रोक

पटना: जिले में रूपसपुर थाना मामला संख्या 484/18 को लेकर थानाध्यक्ष का वेतन रोक दिया गया है. दानापुर व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम टू सह सब जज संदीप कुमार ने कोर्ट के आदेश के अवहेलना करने के मामले में यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष चंद्रभानू का अगले आदेश तक वेतन रोका जा रहा है.


रुपये और सामान बरामद
जिले के रूपसपुर थाना मामला संख्या 484/18 में पुलिस ने थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही लाखों रुपये और अन्य सामान भी बरामद किया था. इस रुपये और सामान को रिजील करवाने के लिए मुन्ना ने कोर्ट में आवेदन देते हुए गुहार लगाया था.


थानाध्यक्ष का रोका गया वेतन
अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय ने तीन बार थानाध्यक्ष को इस संबंध में रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही थानाध्यक्ष को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को लेकर पत्र भेजा था. इसके बादवूजद भी थानाध्यक्ष ने न ही कोर्ट में रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही उपस्थित हुए. इस मामले को लेकर न्यायाधीश संदीप कुमार ने थानाध्यक्ष को अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है. इसके साथ ही आईजी, डीआईजी और एसएसपी समेत ट्रेजरी को पत्र भेजा गया है.

पटना: जिले में रूपसपुर थाना मामला संख्या 484/18 को लेकर थानाध्यक्ष का वेतन रोक दिया गया है. दानापुर व्यवहार न्यायालय के एसीजीएम टू सह सब जज संदीप कुमार ने कोर्ट के आदेश के अवहेलना करने के मामले में यह निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष चंद्रभानू का अगले आदेश तक वेतन रोका जा रहा है.


रुपये और सामान बरामद
जिले के रूपसपुर थाना मामला संख्या 484/18 में पुलिस ने थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही लाखों रुपये और अन्य सामान भी बरामद किया था. इस रुपये और सामान को रिजील करवाने के लिए मुन्ना ने कोर्ट में आवेदन देते हुए गुहार लगाया था.


थानाध्यक्ष का रोका गया वेतन
अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय ने तीन बार थानाध्यक्ष को इस संबंध में रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही थानाध्यक्ष को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को लेकर पत्र भेजा था. इसके बादवूजद भी थानाध्यक्ष ने न ही कोर्ट में रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और न ही उपस्थित हुए. इस मामले को लेकर न्यायाधीश संदीप कुमार ने थानाध्यक्ष को अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है. इसके साथ ही आईजी, डीआईजी और एसएसपी समेत ट्रेजरी को पत्र भेजा गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.