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RERA की बड़ी कार्रवाईः पाटलिपुत्र बिल्डर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज, फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर रोक - Pataliputra Builders Limited accounts freeze

जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 तक बिल्डर को बार-बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा था. लेकिन एक भी सुनवाई में बिल्डर या उनके प्रतिनिधि ने न तो कोई जवाब दिया ना ही हाजिर हुए.

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रेरा
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Published : Feb 3, 2020, 12:14 PM IST

पटनाः पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है. साथ ही रेरा ने कंपनी के तीन निदेशक निरंजन कुमार, अनिल कुमार और लालपरी चौधरी के सभी बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया है.

फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर रोक
जानकारी के मुताबिक बार-बार नोटिस और 10 हजार हर्जाना लगाने के बावजूद बिल्डर रेरा कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे. इसी कारण ये कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही रेरा ने आईजी रजिस्ट्रेशन से पाटलिपुत्र बिल्डर्स के पटना, दानापुर' फुलवारीशरीफ में कंपनी के किसी भी फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध भी किया है.

जानकारी देते संवाददाता

कंपनी की तरफ से नहीं मिला कोई जवाब
बता दें कि जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 तक बिल्डर को बार-बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा था. लेकिन एक भी सुनवाई में बिल्डर या उनके प्रतिनिधि ने न तो कोई जवाब दिया ना ही हाजिर हुए. ऐसे में फ्लैट खरीदार और बिल्डर्स के बीच का विवाद अनसुलझा ही रह गया है.

ये भी पढ़ेंः कटिहार में बसों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम, यात्री हलकान

बिल्डरों पर लगातार हो रही कार्रवाई
दरअसल बिहार में भू संपदा विनिमायक प्राधिकरण के स्थापित होने के बाद बिल्डरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. जो बिल्डर किसी भी तरह से ग्राहक को चूना लगाने का कोशिश करते हैं, उस पर रेरा के जरिए सख्ती की जा रही है. इस बार रेरा ने पाटलिपुत्र बिल्डर के सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

पटनाः पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी के विरूद्ध रेरा ने बड़ी कार्रवाई की है. साथ ही रेरा ने कंपनी के तीन निदेशक निरंजन कुमार, अनिल कुमार और लालपरी चौधरी के सभी बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया है.

फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर रोक
जानकारी के मुताबिक बार-बार नोटिस और 10 हजार हर्जाना लगाने के बावजूद बिल्डर रेरा कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे. इसी कारण ये कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही रेरा ने आईजी रजिस्ट्रेशन से पाटलिपुत्र बिल्डर्स के पटना, दानापुर' फुलवारीशरीफ में कंपनी के किसी भी फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध भी किया है.

जानकारी देते संवाददाता

कंपनी की तरफ से नहीं मिला कोई जवाब
बता दें कि जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 तक बिल्डर को बार-बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा था. लेकिन एक भी सुनवाई में बिल्डर या उनके प्रतिनिधि ने न तो कोई जवाब दिया ना ही हाजिर हुए. ऐसे में फ्लैट खरीदार और बिल्डर्स के बीच का विवाद अनसुलझा ही रह गया है.

ये भी पढ़ेंः कटिहार में बसों का अनिश्चितकालीन चक्का जाम, यात्री हलकान

बिल्डरों पर लगातार हो रही कार्रवाई
दरअसल बिहार में भू संपदा विनिमायक प्राधिकरण के स्थापित होने के बाद बिल्डरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. जो बिल्डर किसी भी तरह से ग्राहक को चूना लगाने का कोशिश करते हैं, उस पर रेरा के जरिए सख्ती की जा रही है. इस बार रेरा ने पाटलिपुत्र बिल्डर के सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

Intro:एंकर रेरा ने पाटलिपुत्र बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी और उनके तीन निदेशक निरंजन कुमार अनिल कुमार और लालपरी चौधरी के सभी बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया है बार-बार नोटिस और ₹10000 का हर्जाना लगाने के बावजूद बिल्डर द्वारा रेरा कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की गई है इसके साथ ही रेरा ने आई जी रजिस्ट्रेशन से पाटलिपुत्र बिल्डर्स के पटना, दानापुर' फुलवारीशरीफ में कंपनी के किसी भी फ्लैट और प्लॉट के निबंधन पर फौरन रोक लगाने का अनुरोध भी किया है


Body:आपको बता दें कि जुलाई 2019 से 15 जनवरी 2020 तक बिल्डर को बार-बार नोटिस जारी कर जवाब माना जा रहा था लेकिन एक भी सुनवाई में बिल्डर या उनके प्रतिनिधि ने न तो कोई जवाब दिया नहीं हाजिर हुए ऐसे में फ्लैट खरीदार और बिल्डर्स के बीच का विवाद अनसुलझा ही रह गया था और कहीं ना कहीं रेरा इसी को लेकर पाटलिपुत्र बिल्डर्स पर कार्रवाई किया है


Conclusion:निश्चित तौर पर बिहार में भू संपदा विनिमायक प्राधिकरण के स्थापित होने के बाद लगातार बिल्डरों पर कार्रवाई हो रही है और जो बिल्डर किसी न किसी तरह से ग्राहक को चूना लगाने का कोशिश करते हैं उस पर सख्ती रेरा द्वारा किया जा रहा है इस बार पाटलिपुत्र बिल्डर के सभी बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश रेरा दिया है और इस मामले में अगली सुनबाई 6 फरवरी को रखा गया है
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