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Patna High Court: रेप के आरोपी पूर्व RJD विधायक गुलाब यादव को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर पटना HC ने लगाई रोक - गुलाब यादव की गिरफ्तारी पर रोक

पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस को बड़ी राहत दी है. दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कठोर कार्रवाई ना करने का निर्देश भी दिया है.

Patna High Court
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Published : May 24, 2023, 6:38 PM IST

पटना: पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने गुलाब यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है.

पढ़ें- पूर्व विधायक गुलाब यादव गैंगरेप केसः थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ पीड़िता का बयान दर्ज

पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव कोर्ट से राहत: पूर्व विधायक पर एक महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. महिला ने वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने उसे अपने रूकनपुरा स्थित आवास पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया. अपनी शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि गुलाब यादव ने उसे दिल्ली एवं पुणे के विभिन्न होटल में बुला कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर,2023 को होगी.

क्या है पूरा मामला: दरअसल एक महिला अधिवक्ता ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस, आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव और उनके नौकर पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. जनवरी 2023 को मामले को लेकर पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था. इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज हुआ. इस मामले में अधिवक्ता शिवनंदन भात्री ने बताया है कि पटना HC के आदेश पर आईएएस संजीव हंस, पूर्व एमएलए गुलाब यादव को बड़ी राहत मिली है. गुलाब सिंह की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है और दोनों को बड़ी राहत दी है.

पटना: पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने गुलाब यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी आदेश दिया है.

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पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव कोर्ट से राहत: पूर्व विधायक पर एक महिला ने कथित रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. महिला ने वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसे महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने उसे अपने रूकनपुरा स्थित आवास पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना लिया. अपनी शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि गुलाब यादव ने उसे दिल्ली एवं पुणे के विभिन्न होटल में बुला कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर,2023 को होगी.

क्या है पूरा मामला: दरअसल एक महिला अधिवक्ता ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस, आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव और उनके नौकर पर गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. जनवरी 2023 को मामले को लेकर पीड़िता का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था. इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज हुआ. इस मामले में अधिवक्ता शिवनंदन भात्री ने बताया है कि पटना HC के आदेश पर आईएएस संजीव हंस, पूर्व एमएलए गुलाब यादव को बड़ी राहत मिली है. गुलाब सिंह की याचिका पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है और दोनों को बड़ी राहत दी है.

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