पटना: 1 जून से राज्य के अंदर और दूसरे सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन शुरू हो जाएगा. 31 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रुप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा. राज्य में ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला, उबर का परिचालन कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर होगा. भाड़े में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी बल्कि लॉकडाउन से पूर्व का भाड़ा ही मान्य होगा.
मास्क ग्लब्स के साथ रहेंगे ड्राइवर और कंडक्टर
बसों के परिचालन के लिए परिवहन सचिव ने कई निर्देश दिए हैं जिसमें वाहन मालिक को वाहन को रोजाना धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और सेनेटाइज कराना जरुरी होगा. ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लब्स पहनने का जरुरी है. वाहनों के अंदर और बाहर कोरोना के बचाव संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगाया जाएगा. यात्रियों के बीच पंपलेट का वितरण किया जाएगा. जबकि वाहन के अंदर सोशल डिस्टेंस के साथ सीट के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाएगा.
वाहन चालक और कंडक्टर को मिला
वाहनों में चढ़ने से पहले यात्री के हाथों को सेनेटाइज कराया जाएगा. वहीं वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी. जबकि एक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा.
जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए कदम
जिला प्रशासन की तरफ से प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी. जो सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल पर नजर रखेगी. वहीं, बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री के बैठाने से लेकर समुचित किराया का ध्यान रखेगी. जिला प्रशासन जागरुकता के लिए पंपलेट बांटेगा वहीं, बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों में एनाउन्समेंट के साथ सेनेटाइजेशन कराया जाएगा.
यात्रियों के लिए दिशा निर्देश
वाहनों में सफर करते समय मास्क पहना या अथवा मुंह ढकना आवश्यक है. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी. वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनेटाइजर का उपयोग करना, वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करना. वाहनों में भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है.
तम्बाकू के उपयोग पर बैन
वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित है. पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा. वहीं, बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित है. ऐसा करने पर जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य आवश्यक कारण न होने पर बस में सफर न करने की सलाह दी गई है.