ETV Bharat / state

प्रियंका गुप्ता निलंबन मामले की HC में सुनवाई, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - पटना हाई कोर्ट

हिलसा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता के निलंबन के मामले में सोमवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर में जवाब देने को कहा है.

patna
patna
author img

By

Published : May 11, 2020, 8:36 PM IST

पटना: सोमवार को हिलसा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई की गई. जस्टिस सुधीर सिंह ने डॉ. प्रियंका गुप्ता की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी.

क्या है मामला?
बता दें कि अधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता को नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव की ओर से नगर परिषद में बरती जा रही अनियमितता को नजरअंदाज करने के आरोप में 23 मार्च 2020 को निलंबित कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

पटना: सोमवार को हिलसा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट में सुनवाई की गई. जस्टिस सुधीर सिंह ने डॉ. प्रियंका गुप्ता की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.

कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया. इस मामले में अगली सुनवाई 22 जून को होगी.

क्या है मामला?
बता दें कि अधिकारी डॉ. प्रियंका गुप्ता को नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव की ओर से नगर परिषद में बरती जा रही अनियमितता को नजरअंदाज करने के आरोप में 23 मार्च 2020 को निलंबित कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन को चुनौती देते हुए पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.