पटना: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश (Order) के बाद बिहार (Bihar) में कुल 38 कैदियों को रिहा किया गया है. जिसमें पटना के बेऊर जेल (Beur Jail) से भी 8 कैदी शामिल हैं. बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद कारा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया.
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कोरोना के मद्देनजर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को छोड़ने का निर्देश दिया था. जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी के द्वारा सजायाफ्ता कैदी जिनकी ज्यादा से ज्यादा सजा पूरी हो चुकी है. वैसे कैदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था.
कारा विभाग की ओर से राज्य सरकार को डेढ़ सौ सजायाफ्ता कैदी जिनकी सजा लगभग पूरी हो चुकी है उनको छोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया था. राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद कारा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है. बिहार में बुधवार को 38 कैदियों को छोड़ा गया है. जिसमें से राजधानी पटना के बेऊर जेल से 8 कैदी भी शामिल हैं.
बिहार सरकार के विधि विभाग के आदेश के अनुसार, राज्य दंडाधिकार परिहार परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसके बाद 14 वर्षों की सजा अवधि काट चुके आजीवन कारावास प्राप्त बंदियों को मुक्त किए जाने की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजा गया था.
बेऊर जेल प्रशासन द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार, बेउर जेल से 8 कैदियों को छोड़ा गया है. एक कैदी सुदीश राम पिता राम भरोसा राय की केस पेंडिंग होने की वजह से उन्हें नहीं छोड़ा गया है.
दरअसल, कोरोना काल के दौरान कैदियों की अधिक क्षमता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. वहीं, कुछ कैदियों को अगले 1 साल और कुछ कैदियों को अगले 2 और 3 साल तक अपने स्थानीय थाना में जाकर उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.
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