पटनाः बिहार (Bihar) में उत्पाद अधिनियम (Bihar Excise Act) में बदलाव किया गया है. आवासीय परिसर में शराब की बरामदगी (Alcohol Seizure) या इस्तेमाल पाये जाने पर एफआईआर (FIR) के 24 घंटे के अंदर परिसर के हिस्से को सील किया जाएगा. मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इन्हें भी पढ़ें-Panchayat Election Result Live: 10 जिलों में मतगणना जारी, मानिकपुर की मुखिया बनीं किरण चौधरी
बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद निजी आवासीय परिसर के चिह्नित हिस्से को 24 घंटे के अंदर सील किया जाएगा. गृह विभाग के प्रमुख सचिव चैतन्य प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सील बंदी की कार्रवाई छापामारी के दौरान ही की जाएगी.
इन्हें भी पढ़ें- खुलासा: BJP विधायक के भाई की निकली AK-47,188 कारतूस भी मिले
किसी भी परिस्थिति में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर सील बंदी की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी. कार्रवाई की सूचना सील बंदी के 24 घंटे के भीतर डीएम को दी जाएगी. इसके साथ-साथ मद्य निषेध विभाग से जुड़े कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको मद्य निषेध पदक या नगद इनाम भी दिया जाएगा. इसके अलावा सूचना देने वाले व्यक्ति को भी नगद देने की व्यवस्था की जाएगी.
नोट- बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टाेल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.