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पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले 112 करदाताओं को भेजा नोटिस - पटना नगर निगम हौल्डिंग टैक्स

पटना नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने वाले 112 करदाताओं को नोटिस भेजा है. इसके लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन कई विकल्पों की व्यवस्था की गई है.

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पटना नगर निगम
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Published : Aug 24, 2020, 7:52 PM IST

पटना: नगर निगम ने 112 संपत्ति कर दाताओं को होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने पर नोटिस भेजा है. इन पर कुल 26.39 करोड़ रुपये बकाया है. टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सरकारी और निजी संपत्तियां शामिल हैं. इनमें सबसे प्रमुख अनुग्रह नारायण कॉलेज प्रमुख है. जिस पर करीब 8.69 करोड़ रुपये बकाया है.

पांच बकायेदार चिन्हित
टैक्स बकायेदारों में सबसे ज्यादा 66 संपत्ति नूतन राजधानी में है. इन पर 14.74 करोड़ की संपत्ति कर बकाया है. वहीं, पाटलिपुत्र में 16, अजीमाबाद में 14, बांकीपुर में 11 और कंकड़बाग में पांच बकायेदार चिन्हित किए गए हैं.

विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था
संपत्ति कर भुगतान के लिए पटना नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था की गई है. कर भुगतान www.patnamunicipal.net अथवा http://pmc.bihar.gov.in/propertytax.aspx अथवा पेटीएम के माध्यम से किया जा सकता है.

मुख्यालय में टैक्स भुगतान
इसके अलावा वार्ड के टैक्स कलेक्टर अथवा अंचल कार्यालय और मुख्यालय में टैक्स भुगतान के लिए काउंटर पर जाकर भी टैक्स भर सकते हैं. टैक्स भुगतान संबंधी जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 18001218545 की भी व्यवस्था की गई है. नोटिस के बावजूद कर भुगतान ना करने वालों पर पटना नगर निगम की ओर से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

पटना: नगर निगम ने 112 संपत्ति कर दाताओं को होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने पर नोटिस भेजा है. इन पर कुल 26.39 करोड़ रुपये बकाया है. टैक्स डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सरकारी और निजी संपत्तियां शामिल हैं. इनमें सबसे प्रमुख अनुग्रह नारायण कॉलेज प्रमुख है. जिस पर करीब 8.69 करोड़ रुपये बकाया है.

पांच बकायेदार चिन्हित
टैक्स बकायेदारों में सबसे ज्यादा 66 संपत्ति नूतन राजधानी में है. इन पर 14.74 करोड़ की संपत्ति कर बकाया है. वहीं, पाटलिपुत्र में 16, अजीमाबाद में 14, बांकीपुर में 11 और कंकड़बाग में पांच बकायेदार चिन्हित किए गए हैं.

विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था
संपत्ति कर भुगतान के लिए पटना नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन विभिन्न विकल्पों की व्यवस्था की गई है. कर भुगतान www.patnamunicipal.net अथवा http://pmc.bihar.gov.in/propertytax.aspx अथवा पेटीएम के माध्यम से किया जा सकता है.

मुख्यालय में टैक्स भुगतान
इसके अलावा वार्ड के टैक्स कलेक्टर अथवा अंचल कार्यालय और मुख्यालय में टैक्स भुगतान के लिए काउंटर पर जाकर भी टैक्स भर सकते हैं. टैक्स भुगतान संबंधी जानकारी के लिए टॉल फ्री नंबर 18001218545 की भी व्यवस्था की गई है. नोटिस के बावजूद कर भुगतान ना करने वालों पर पटना नगर निगम की ओर से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

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