ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली पर जांच, पारस हॉस्पिटल समेत कई निजी संस्थान घेरे में

प्रॉपर्टी टैक्स धांधली को लेकर पटना नगर निगम की टीम 100 संस्थानों को चिन्हित कर जांच कर रही है. इस लिस्ट में पारस हॉस्पिटल, उदयन हॉस्पिटल, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्रमुख है. जांच के बाद निगम दोषी पर कार्रवाई करेगी.

प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली पर जांच
author img

By

Published : Jul 14, 2019, 3:24 PM IST

पटना: प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए पटना नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है. निगम भवनों एवं खाली जमीन का पुर्नमूल्यांकन करा रही है. नगर निगम के लिस्ट में पारस हॉस्पिटल और उदयन हॉस्पिटल समेत कई प्रतिष्ठित निजी संस्थानों का नाम शामिल है.

सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देती पीआरओ

नगर निगम की टीम कर रही सर्वेक्षण
नगर निगम की टीम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी भवनों और खाली जमीनों का सर्वेक्षण कर रही है. खाली पड़े जमीन पर अतिक्रमण कर और टैक्स नहीं भरने वाले भी टीम के रडार पर में हैं. अंचल राजस्व पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों एवं रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कार्य के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

patna
पारस हॉस्पिटल

जांच के बाद होगी कार्रवाई
वही पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चोरी का संदेह है. जहां कहीं भी संदेह है, उस पर नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी रेवेन्यू कार्य में जुटी है. पीआरओ ने इस लिस्ट में राजधानी के प्रसिद्ध पारस अस्पताल, उदयन अस्पताल का नाम बताया. निगम की जांच लिस्ट में लगभग 100 निजी व्यावसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान शामिल है. नगर निगम ऐसे संस्थानों की जांच में जुटी है जिसे निगम ने जमीन लीज पर उपलब्ध करवायी है. जांच के बाद ऐसे संस्थानों और लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

patna
जांच में जुटे निगम के अधिकारी

इन प्रमुख संस्थानों पर किया जा रहा है सर्वेक्षण:

  • बिग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (अजीमाबाद)
  • प्रीतम डाइसन (अजीमाबाद )
  • पारस हॉस्पिटल (बेली रोड)
  • कश्यप कमर्शियल कंपलेक्स (बेली रोड)
  • एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ( न्यू बाईपास रोड)
  • उदयन हॉस्पिटल, बोरिंग कैनाल रोड
  • 50 से 100 फीसदी तक लग सकता है जुर्माना
    patna
    पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी

इसके अलावे विभिन्न प्रतिष्ठानों की संपत्ति की जांच की जा रही है. प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करने वालों पर नगर निगम कार्रवाई भी करेगी. नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (3) के अंतर्गत सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म में संपत्ति का गलत आंकड़ा देने वाले व्यक्ति या संस्था पर 50-100 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके अलावे बिहार नगरपालिका संपत्ति के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.

पटना: प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए पटना नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है. निगम भवनों एवं खाली जमीन का पुर्नमूल्यांकन करा रही है. नगर निगम के लिस्ट में पारस हॉस्पिटल और उदयन हॉस्पिटल समेत कई प्रतिष्ठित निजी संस्थानों का नाम शामिल है.

सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देती पीआरओ

नगर निगम की टीम कर रही सर्वेक्षण
नगर निगम की टीम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी भवनों और खाली जमीनों का सर्वेक्षण कर रही है. खाली पड़े जमीन पर अतिक्रमण कर और टैक्स नहीं भरने वाले भी टीम के रडार पर में हैं. अंचल राजस्व पदाधिकारी की अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों एवं रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कार्य के लिए टीम गठित कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

patna
पारस हॉस्पिटल

जांच के बाद होगी कार्रवाई
वही पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चोरी का संदेह है. जहां कहीं भी संदेह है, उस पर नगर निगम की टीम प्रॉपर्टी रेवेन्यू कार्य में जुटी है. पीआरओ ने इस लिस्ट में राजधानी के प्रसिद्ध पारस अस्पताल, उदयन अस्पताल का नाम बताया. निगम की जांच लिस्ट में लगभग 100 निजी व्यावसायिक संस्थान, प्रतिष्ठान शामिल है. नगर निगम ऐसे संस्थानों की जांच में जुटी है जिसे निगम ने जमीन लीज पर उपलब्ध करवायी है. जांच के बाद ऐसे संस्थानों और लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

patna
जांच में जुटे निगम के अधिकारी

इन प्रमुख संस्थानों पर किया जा रहा है सर्वेक्षण:

  • बिग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (अजीमाबाद)
  • प्रीतम डाइसन (अजीमाबाद )
  • पारस हॉस्पिटल (बेली रोड)
  • कश्यप कमर्शियल कंपलेक्स (बेली रोड)
  • एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ( न्यू बाईपास रोड)
  • उदयन हॉस्पिटल, बोरिंग कैनाल रोड
  • 50 से 100 फीसदी तक लग सकता है जुर्माना
    patna
    पटना नगर निगम पीआरओ हर्षिता कुमारी

इसके अलावे विभिन्न प्रतिष्ठानों की संपत्ति की जांच की जा रही है. प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करने वालों पर नगर निगम कार्रवाई भी करेगी. नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 (3) के अंतर्गत सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म में संपत्ति का गलत आंकड़ा देने वाले व्यक्ति या संस्था पर 50-100 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसके अलावे बिहार नगरपालिका संपत्ति के तहत कार्रवाई भी हो सकती है.

Intro:प्रॉपर्टी टैक्स का एक बार फिर से मूल्यांकन कराएगी पटना नगर निगम 100 संस्थानों को किया अब तक चिन्हित....


Body:पटना--- पटना नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स में गड़बड़ी रोकने के लिए भवनों एवं खाली जमीन का पुर्नमूल्यांकन कराने में जुट गई है। अब पटना नगर निगम की टीम उन व्यवसाय प्रतिष्ठानों निजी भवन एवं खाली जमीन का सर्वेक्षण करा रही है जिस पर इन लोगों के द्वारा अधिपत्य जमा लिया था इन सभी संस्थानों पर खाली जमीन पर एंक्रोचमेंट कर लिया था और इनका कोई टैक्स दे नहीं करते थे जिसको लेकर नगर निगम की टीम इन सभी खाली जगहों को चिन्हित कर संस्थानों को देगी और इन से टैक्स भी असू लेगी अब तक करीब 100 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं निजी करदाताओं की संपत्ति को चिन्हित कर सर्वेक्षण कराना शुरू कर दिया है इस कार्य में सभी अंचल के राजस्व पदाधिकारी के अध्यक्षता में अंचल अधिकारियों एवं रेवेन्यू ऑगमेंटेशन कार्य के लिए एजेंसियों के सदस्यों की टीम गठित कर करवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पटना नगर निगम के पीआरओ हर्षिता कुमारी कहां की प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ चोरी का संदेह है इसको लेकर पटना नगर निगम की टीम वैसे संस्थानों पर फिर से एक बार प्रॉपर्टी रेवेन्यू का कार्य करा रही है जो लगभग पटना नगर निगम से करीब 100 से निजी व्यवसायिक संस्थान प्रतिष्ठान है जो नगर निगम से लीज पर भूमि प्राप्त किए हैं निगम को टैक्स पे करते हैं इनकी लिस्ट बना कर के सभी जगहों पर अपना सर्वे कर रही है निगम को आशंका है कि यह संस्थान जो अबतक अपना सेल्फ अससेमेंट फॉर्म दिए हैं जिसके आधार पर वह प्रॉपर्टी टैक्स पर करते हैं वैसे मैं वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है उसको लेकर नगर निगम की टीम जांच कर रही है। वैसे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी जो संस्थान नियम के विरुद्ध अपना काम कर रहे हैं।

इन संस्थानों पर किया जा रहा है सर्वेक्षण
बीग हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड (अजीमाबाद), प्रीतम डाइसन (अजीमाबाद ),पारस हॉस्पिटल (बैली रोड), कश्यप कमर्शियल कंपलेक्स (बैली रोड) ,एरिस्टो फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड ( न्यू बाईपास रोड), उदयन हॉस्पिटल बोरिंग कैनल रोड समेत विभिन्न प्रतिष्ठानों की संपत्ति की जांच पटना नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है।


Conclusion:बहरहाल पटना नगर निगम की टीम उन संस्थानों को सर्वेक्षण कर रही है जो प्रॉपर्टी टैक्स में धांधली करते हैं और सही समय पर सही जानकारी नहीं देते हैं नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 3 के अंतर्गत यदि किसी संपत्ति के मालिक ने सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म में अपनी संपत्ति का गलत आंकड़ा दिया है जिसकी वजह से निगम एवं राज्य सरकार को राजस्व की हानि हो रही है तो उन पर संस्था के अंतर्गत साथ साथ50-100 50 फ़ीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है इसके अलावा बिहार नगरपालिका संपत्ति के तहत करवाई भी हो सकती है।

बाइट--- हर्षिता कुमारी पीआरओ पटना नगर निगम
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.