पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने के मामले पर सख्त रूख अपनाया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हलफनामे पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस मामले पर स्वयं संज्ञान ले कर कार्रवाई कर रही है. अब पटना हाईकोर्ट इस मामले पर 1 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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पटना हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान: हाईकोर्ट ने एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. इस रिपोर्ट के अनुसार करबिगहिया क्षेत्र में 350 से अधिक छात्रों वाले पांच स्कूल, एक ही छत के नीचे संचालित हो रहे हैं. इसमें यह बताया गया है कि स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 23 है. छात्रों को पढ़ाते समय एक शिक्षक ही ब्लैक बोर्ड का उपयोग कर पाते हैं. कोर्ट ने कहा कि स्कूल परिसर गंदे पानी से भरा हुआ है. जिससे डेंगू सहित अन्य बीमारियां फैल सकती हैं.
एक समय में एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड का करते हैं उपयोग: हाईकोर्ट ने रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि बालक मध्य विद्यालय-करबिगहिया, कन्या महाविद्यालय-करबिगहिया, प्राथमिक विद्यालय-चांदपुर बेला, प्राथमिक विद्यालय-जयप्रकाश नगर और न्यू सिन्हा मॉडर्न मिडिल स्कूल-पुरंदरपुर एक ही छत के नीचे चलाए जा रहे हैं. यहा एक समय में एक शिक्षक ब्लैकबोर्ड का उपयोग कर पाते हैं. इससे छात्रों के साथ शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.