पटना: पटना हाईकोर्ट ने अररिया लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में आज मंगलवार को सुनवाई की है. सुनवाई जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस आरसी मालवीय की खंडपीठ ने की है. पटना हाईकोर्ट ने अररिया लॉ कॉलेज के प्रोफेसर विपिन किशोर मिश्रा के अपहरण मामले में अररिया के एसपी व एसआईटी के सम्बन्धित अधिकारियों को तलब किया.
अपहरण मामले में पटना कोर्ट ने की सुनवाई: जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस आरसी मालवीय की खंडपीठ ने अपहृत प्रोफेसर की पुत्री अंजली प्रिया की ओर से दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2023 को होगी. पिछली सुनवाई में पटना कोर्ट ने अबतक इस मामले में की गई जांच की विस्तृत जानकारी जवाबी हलफनामा दायर कर देने का निर्देश अररिया के एसपी को दिया था.
प्रोफेसर की बेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया: उल्लेखनीय है कि 24 सितम्बर 2022 को प्रोफेसर का अपहरण किया गया था. अपहरण के चार माह होने वाले हैं. इसके बावजूद पुलिस अररिया लॉ कॉलेज के प्रोफसर को अब तक बरामद नहीं कर सकी. पुलिस की ढुलमुल रवैये से परेशान होकर उनकी पुत्री ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
एसपी और एसआईटी के आधिकारियों को किया तलब: पटना हाईकोर्ट के बेंच ने सुनवाई में सख्ती दिखाते हुए पुलिस के कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई. पटना हाई कोर्ट ने अररिया के एसपी और एसआईटी के तमाम आधिकारियों को अपहरण जैसे मामले गंभीरता पूर्वक कार्य निर्वहन की हिदायत दी और 15 दिसंबर 2023 होने वाली सुनवाई में तलब किया है.
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