ETV Bharat / state

पटना: हड़ताली मोड़ के पास अतिक्रमण हटाने के आदेश पर HC ने लगाई रोक, 27 अगस्त को होगी सुनवाई

बीते 16 अगस्त 2019 को जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने का आदेश दिया था. जिसके बाद दुकानदारों ने इसके खिलाफ कोर्ट में अपील की थी. इस पर सुनावाई कर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Aug 20, 2019, 5:06 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड स्थित हड़ताली मोड़ के आस-पास अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया है. जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने संबंधित आदेश दिया था. इस कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

प्रशासन ने दिया था आदेश
जस्टिस मोहित कुमार शाह ने दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 को प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ दुकानदारों ने कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यह दुकानें साल 1984 में उन्हें आवंटित की गयी थी. जिन्हें बिना नोटिस जारी किये हटाने का आदेश दे दिया गया. इसी तरह के बेली रोड स्थित ऑफिसर्स फ्लैटों के आस-पास की दुकानों को भी हटाने का आदेश दिया गया था. जिस पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब 27अगस्त को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड स्थित हड़ताली मोड़ के आस-पास अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर रोक लगा दिया है. जिला प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने संबंधित आदेश दिया था. इस कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

प्रशासन ने दिया था आदेश
जस्टिस मोहित कुमार शाह ने दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. गौरतलब है कि 16 अगस्त 2019 को प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ दुकानदारों ने कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यह दुकानें साल 1984 में उन्हें आवंटित की गयी थी. जिन्हें बिना नोटिस जारी किये हटाने का आदेश दे दिया गया. इसी तरह के बेली रोड स्थित ऑफिसर्स फ्लैटों के आस-पास की दुकानों को भी हटाने का आदेश दिया गया था. जिस पर कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई अब 27अगस्त को होगी.

[20/08, 15:49] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने बेली रोड़ के हड़ताली मोड़ के आस-पास के दुकानों को हटाने संबंधी एसडीओ,पटना के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है ।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है ।गौरतलब है कि 16अगस्त,2019को प्रशासन ने लाउडस्पीकर पर दुकानों को हटाने का आदेश दिया था।याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि ये दुकानें 1984में आवंटित की गयी थी,जिन्हे बिना नोटिस जारी किये हटाने का आदेश दे दिया गया ।इसी तरह के बेली रोड़ ऑफिसर्स फ्लैटों के आसपास के दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया था,जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया था ।इन मामलों की सुनवाई 27अगस्त को ही होगी।
[20/08, 15:50] Anand Verma: Slug. Encroachment  matter.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.