ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2446 दारोगा की बहाली पर लगायी रोक - etv bharat news

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी है. जस्टिस पीबी बजन्थरी ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

Patna High Court
पटना हाईकोर्ट
author img

By

Published : Dec 1, 2021, 10:47 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा (Stay on Reinstatement of Sub Inspector) दिया है. जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthari) ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब आर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है.

ये भी पढ़ें- ADJ अविनाश कुमार से मारपीट मामला: पुलिस के रवैये से HC नाराज, CID को सौंपा जांच का जिम्मा

कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए. लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2021 कि प्रकाशित मेरिट लिस्ट में बाहर किय गये 268 उम्मीदवारों का नाम था और उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था. उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था. लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे.

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जब इन उम्मीदवारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा (Stay on Reinstatement of Sub Inspector) दिया है. जस्टिस पीबी बजन्थरी (Justice PB Bajanthari) ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व बिहार राज्य सब आर्डिनेट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है.

ये भी पढ़ें- ADJ अविनाश कुमार से मारपीट मामला: पुलिस के रवैये से HC नाराज, CID को सौंपा जांच का जिम्मा

कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल घोषित हुए. लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवार की सूची से बाहर कर दिया गया. अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2021 कि प्रकाशित मेरिट लिस्ट में बाहर किय गये 268 उम्मीदवारों का नाम था और उस समय कट ऑफ मार्क्स 75.8 था. उसके बाद जो सूची जारी हुई, उसमें कट ऑफ मार्क्स 75 था. लेकिन इन 268 उम्मीदवार के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं थे.

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जब इन उम्मीदवारों को 75.8 के कट ऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल थे, लेकिन जब कट ऑफ मार्क्स 75 हो गया तो इन्हें सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें- जज पर हमला मामला: हाईकोर्ट के स्वत: संज्ञान लेने पर झंझारपुर पहुंचे IG और DM, न्यायिक हिरासत में आरोपी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.