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हाईकोर्ट ने दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ को लगाई फटकार, अवमानना का मामला शुरू

पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दुलहिन बाजार थाना में गैरकानूनी तरीके से पशु मेला लगाए जाने (case of holding animal fair in Dulhin Bajar) को लेकर कोर्ट ने एसएचओ व अन्य के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. एसएचओ को हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी का दोषी बताया गया है.

हाईकोर्ट ने दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ को लगाई फटकार
हाईकोर्ट ने दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ को लगाई फटकार
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Published : Nov 11, 2022, 10:48 AM IST

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में दुलहिन बाजार थाना में गैरकानूनी तरीके पशु मेला लगाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इस मामले में अदालती आदेश की अनदेखी करने वाले दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ मनोज कुमार और पाठक मिल्की गांव के नागेन्द्र यादव उर्फ सरदार नागेन्द्र यादव के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू (Contempt case against SHO in Patna) किया है. जस्टिस संदीप कुमार ने इन दोनों को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं अदालती आदेश की अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें दंडित किया जाए.

ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, जल्द शुरू करें पटना रिंग रोड का काम

कोर्ट ने लगाई एसएचओ को फटकारः कोर्ट ने पीयूष पाल द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे पदाधिकारी के कारण ही समाज का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है. कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर एक अपराधी को गैरकानूनी तरीके से मेला लगाने दिया.

याचिकाकर्ता की जगह एक अपराधी लगा रहा मेलाः कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है. इसी कारण याचिकाकर्ता पशु का मेला नहीं लगा रहा है और उसके मेला स्थान के बगल में ही उस क्षेत्र का एक अपराधी, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामला दर्ज है, पशु मेला लगा रहा है. उसे दुलहिन बाजार के एसएचओ का भी सहयोग मिल रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दुलहिन बाजार के एसएचओ को कोर्ट में तलब किया था.

पटनाः बिहार की राजधानी पटना में दुलहिन बाजार थाना में गैरकानूनी तरीके पशु मेला लगाए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने इस मामले में अदालती आदेश की अनदेखी करने वाले दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ मनोज कुमार और पाठक मिल्की गांव के नागेन्द्र यादव उर्फ सरदार नागेन्द्र यादव के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू (Contempt case against SHO in Patna) किया है. जस्टिस संदीप कुमार ने इन दोनों को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं अदालती आदेश की अवमानना का दोषी पाते हुए उन्हें दंडित किया जाए.

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कोर्ट ने लगाई एसएचओ को फटकारः कोर्ट ने पीयूष पाल द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान दुलहिन बाजार थाना के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे पदाधिकारी के कारण ही समाज का विश्वास पुलिस पर से उठता जा रहा है. कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया माना कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने हाई कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर एक अपराधी को गैरकानूनी तरीके से मेला लगाने दिया.

याचिकाकर्ता की जगह एक अपराधी लगा रहा मेलाः कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दुलहिन बाजार के एसएचओ ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है. इसी कारण याचिकाकर्ता पशु का मेला नहीं लगा रहा है और उसके मेला स्थान के बगल में ही उस क्षेत्र का एक अपराधी, जिसके विरुद्ध कई आपराधिक मामला दर्ज है, पशु मेला लगा रहा है. उसे दुलहिन बाजार के एसएचओ का भी सहयोग मिल रहा है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दुलहिन बाजार के एसएचओ को कोर्ट में तलब किया था.

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